इंडिया न्यूज, Punjab News। Amnesty Scheme : पंजाब के स्कूल प्रबंधकों को 5 अगस्त तक बसों के पुराने बकाया टेक्स (outstanding bus taxes) भरने की सरकार की ओर से हिदायत (Instructed school managers) दी गई है अगर स्कूल प्रबंधकों ने ऐसा नहीं किया तो इसके बाद सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के तहत टेक्स डिफाल्टरों को 5 अगस्त (August 5) तक का समय दिया गया है।
परिवहन मंत्री (Transport Minister) लालजीत सिंह भुल्लर (Laljit Singh Bhullar) ने स्कूल प्रमुखों और प्रबंधकों के साथ बैठक के दौरान कहा कि पंजाब सरकार द्वारा टेक्स डिफाल्टरों के लिए एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) चलाई जा रही है, जिसके तहत टेक्स डिफाल्टरों को 5 अगस्त (August 5) तक टेक्स भरने का समय दिया गया है।
भुल्लर ने जहां सरकार द्वारा चलाई जा रही सेफ स्कूल वाहन स्कीम को सही मायनों में लागू करने के लिए स्कूलों के प्रबंधकों से पूरे सहयोग की मांग की है। वहीं स्पष्ट तौर पर कहा कि स्कूल वाहनों पर आने-जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के मद्देनजर स्कूल बसों में नियमों के मुताबिक रह गई कमियों को 31 अगस्त तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। मंत्री ने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों को स्पष्ट हिदायत है कि वह समय-समय पर स्कूल वाहनों की चेकिंग करें और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों को जब्त करें।
भुल्लर ने कहा कि बसों में नियमों के मुताबिक जरुरी सामान की कमी के कारण घटी असुखद घटना की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधकों की होगी।
परिवहन मंत्री (Transport Minister) ने अभिभावकों को भी अपील की कि अगर उनको भी स्कूल वाहनों में नियमों का उल्लंघन जैसे अग्रिशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन खिड़की स्कूल बैग रखने के लिए सही प्रबंध, परमिट, बच्चों के बैठने के लिए सही सीटों का प्रबंध नहीं हो तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें और वह पूरी तरह से जांच करने के बाद ही अपने बच्चों को स्कूल वाहन में भेजें। मंत्री ने कहा कि बसों पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखना जरूरी है।
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