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मंत्रिमंडल ने पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश 2022 को दी मंजूरी Punjab Rural Development Ordinance 2022

Harpreet Singh • LAST UPDATED : April 13, 2022, 5:23 pm IST
  • ग्रामीण मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों को खरीद प्रणाली देने का लिया फैसला
  • मंत्रिमंडल ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 145 पद भरने की मंजूरी दी

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Punjab Rural Development Ordinance 2022 : पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और किसानों के लिए आधुनिक खरीद प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश-2022 को मंजूरी दे दी है।

इसके नतीजे के तौर पर भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 24 फरवरी 2020 को निर्धारित संशोधित नियमों के अनुरूप पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम-1987 में संशोधित किया गया है।

इसके अलावा जल विभाग में विभिन्न 145 पदों को भरने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। कैबिनेट की मीटिंग सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई।

केंद्र सरकार ने भेजी थी लागत शीट Punjab Rural Development Ordinance 2022

भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 2020 को अपने पत्र के द्वारा खरीफ की फसल के मंडीकरण सीजन (केएमएस) 2020 के लिए अस्थायी लागत शीट (पीसीएस) भेजी थी, जिसमें आधिकारित बकाए के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) की तीन प्रतिशत दर को शामिल नहीं किया गया था।

हालांकि पीसीएस के मुताबिक राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कटौतियों से संबंधति मामले और खरीद केंद्र के विकास के उद्देश्य के लिए ग्रामीण विकास फीस का प्रयोग जांच अधीन है।

इन कामों पर खर्च किया जाएगा पैसा Punjab Rural Development Ordinance 2022

आरडीएफ को विभन्न उद्देश्यों एवं गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा, जिनमें मंडियों, खरीद केंद्रों तक संपर्क सडकों का निर्माण या मरम्मत और स्ट्रीट लाईटें लगाना, जिससे किसानों को उनकी उपज की ढुलाई के योग्य बनाया जा सकेगा, नई मंडियों, खरीद केंद्रों का निर्माण, विकास और पुरानी मंडियों, कच्ची फडियां, खरीद केंद्रों का विकास, पीने वाले पानी की आपूर्ति की व्यवस्था और मंडियों, खरीद केंद्रों में साफ सफाई में सुधार करना, खरीद कार्यों से जुड़े किसानों और मजदूरों के लिए अच्छी सुविधाओं से लैस विश्राम गृह एवं रैन बसेरा और शैड मुहैया करवाना शामिल है।

फंड को मंडियों में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए किया जाएगा खर्च

ग्रामीण विकास फंड खरीदे गए स्टाक को भंडार करने के लिए मंडियों में स्टोरेज सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा, जिससे राज्य में खरीद और मंडीकरण प्रणाली को और मजबूत किया जा सके, कर्जे के बोझ के नीचे दबे राज्य के किसानों को राहत प्रदान करना, जिससे दबाव अधीन बिक्री की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके।

मंडी या राज्य स्तर पर फसल की खरीद या जमीनी रिकार्ड, फसल के सर्वेक्षण, किसानों की कंप्यूट्रीकृत पहचान के साथ संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर का विकास करना शामिल है। इसी तरह कंप्यूट्राइज इलेक्ट्रानिक वेटब्रिज, वजन से संबंधित सुविधाएं, गुणवत्ता जांच उपकरण, मंडी, खरीद केंद्रों में सुविधाओं की जांच-पड़ताल और इसका ई-खरीद विधि के साथ एकीकरण के अलावा सफाई, छंटनी, सुकाना, अनाज की गुणवत्ता का अध्ययन, छोटे शिपिंग सायलोज, बारदाना और सिलाई की सुविधाओं समेत मंडियों को स्वचलित और मशीनीकरण से लैस करना शामिल है।

145 पदों को भरने की दी गई मंजूरी Ordinance-2022

मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों (25 उप मंडल इंजीनियर, 70 जूनियर इंजीनियर, 30 जूनियर ड्राफ्ट्समैन और 20 स्टेनो टाईपिस्ट) के 145 पद भरने की मंजूरी दे दी है। इन पदों के लिए भर्ती एक साल के अंदर पंजाब लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा की जाएगी। विभाग में इन श्रेणियों के 88 पद भरने की मंजूरी दी थी। इनके अलावा मंत्रिमंडल ने 57 अन्य पद भरने की मंजूरी दे दी है। इन श्रेणियों के पद साल 2022 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रिटारमेंट एवं प्रमोशन के बाद खाली पड़ी हैं।

ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान करने को भी दी मंजूरी

दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच अप्रैल 2013 में किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में मंत्रिमंडल ने भारतनेट स्कीम के तहत सभी ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ब्राडबैंड नेटवर्क से जोडने के लिए मौजूदा भारतनेट बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में मदद करने के लिए मंजूरी दी।

ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इन्टरनेट और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत सरकार के साथ साझेदारी में, डिजिटल पंजाब के विजन को साकार करने में सहायता करेगा। Ordinance-2022

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