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Chandigarh Mayor Polls: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतदान या पुराने मतपत्रों की गिनती? सुप्रीम कोर्ट लेगा आज फैसला

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : February 20, 2024, 12:32 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Chandigarh Mayor Polls: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को फटाकार लगाई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पुराने बैलेट पेपर से दोबारा वोटिंग होगी या फिर दोबारा गिनती पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला लेगा। शीर्ष आदालत ने सोमवार को चुनाव अधिकारी अनिल मसीह से कड़े सवाल पूछे थे। उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जमा मतपत्र और रिकॉर्ड भी तलब किया था। आज दोपहर 2 बजे यह तय होगा कि पुराने खराब मतपत्र गिने जाएंगे या दोबारा वोटिंग होगी। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि चंडीगढ़ के पार्षद पाला बदल रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट चुनाव अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई पर भी आज फैसला लेने वाली है।

गिनती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी  जाएगी

बता दें कि, बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने “हॉर्स-ट्रेडिंग” का जिक्र करते हुए कहा था कि वह मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मतपत्रों और गिनती के दिन की पूरी वीडियो-रिकॉर्डिंग की समीक्षा करेगा। साथ ही अदालत ने कहा कि वह नए सिरे से मतदान का आदेश देने के बजाय पहले ही डाले गए वोटों के आधार पर नतीजों को घोषित करने पर विचार कर सकती है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से दिल्ली लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।

Chandigarh Mayor Election: He Should Be Prosecuted: Supreme Court Shown  Video Of Chandigarh Poll Officer

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सोमवार को हुई एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद पारित अपने आदेश में, पीठ ने कहा कि, “हम निर्देश देते हैं कि मतपत्र, जो उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में रखे गए हैं, वह कल सुबह 10:30 बजे न्यायिक द्वारा गिने जाएंगे।” रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नामित अधिकारी।” इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। अदालत ने मसीह को मंगलवार को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

चुनाव अधिकारी पर 8 वोटों की गड़बड़ी का आरोप

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। मेयर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले थे। आठ वोट अवैध घोषित किए गए। साथ ही बता दें कि, चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर आठ वोटों की गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया गया है।

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