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Jaipur News: कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को जमानत, हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनाया फैसला

BY: Prakhar Tiwari • LAST UPDATED : September 5, 2024, 6:05 pm IST
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Jaipur News: कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को जमानत, हाईकोर्ट खंडपीठ ने सुनाया फैसला

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़),Jaipur News: राजस्थान के हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार यानी की आज दोपहर उदयपुर के लोकप्रिय कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर मंजूरी दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से वकील सैयद सआदत अली, नदीम, आतिफ अमान, आफरीन रिजवी ने की पैरवी की।

हत्या के 20 दिन बाद हिरासत में लिया

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला घोटकर कन्हैयालाल की जान ले ली थी। NIA ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद हिरासत में लिया। उस पर आरोप था कि वह घटना से 1 दिन पहले मुख्य आरोपी रियात अत्तारी से मुलाकात हुई थी। बता दें कि घर पर तलाशी में बिना धार वाली तलवार मिली। ऐसे में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया।

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