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India News (इंडिया न्यूज) Dholpur News: धौलपुर जिले की विशेष अदालत ने वर्ष 2022 में महिला थाने में दर्ज आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 35 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
धौलपुर जिले के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज
विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि एक परिवादी ने 21 सितंबर 2022 को धौलपुर जिले के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को धौलपुर बस स्टैंड पर छोड़ने गया था और उसका बेटा व बेटी घर पर रह गए थे। इस दौरान आरोपी बबलू घर में घुस आया और उसकी आठ वर्षीय बेटी को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया। आरोपी बबलू न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश कर दस्तावेज सिद्ध किए। मामले में दोनों पक्षों एवं सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजकुमार ने गुरुवार को आरोपी बबलू पुत्र रामजी लाल निवासी मोहल्ला का पुरा, धौलपुर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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