India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan: अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे वाली याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि दरगाह कमेटी ने यह कहते हुए कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, याचिका को खारिज करने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता से जवाब मांगा और उनके द्वारा पेश किए गए जवाब पर दरगाह कमेटी ने और समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए डेट तय कर दी।
दायरे में नहीं आते हैं
आपको बता दें कि यह मामला हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर किया गया था। गुप्ता ने अदालत में यह बताया कि उनके पास इस दावे को साबित करने के लिए कई सबूत हैं और इस मामले में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, क्योंकि यह एक्ट केवल मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर और गुरुद्वारों पर लागू होता है, जबकि दरगाह और कब्रिस्तान इसके दायरे में नहीं आते हैं।
निर्णय लिया जाएगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी ओर अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस दावे को नकारते हुए बताया कि यह सिर्फ एक ट्रेंड बन चुका है, जिसमें हर जगह मंदिर खोजे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दरगाह में 3 मस्जिदें हैं और ऐसे दावों का कोई आधार नहीं है। अजमेर दरगाह के वर्शिप एक्ट में आने को लेकर अंजुमन सैयद जादगान के एडवोकेट आशीष कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।
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