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India News (इंडिया न्यूज),Rajasthan Crime News: अलवर के पॉक्सो न्यायालय संख्या एक ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2022 में बहरोड़ थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने सजा का ऐलान किया। आरोपी, हरियाणा के पटौदी का रहने वाला यतीन, सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता से मिला था।
पीड़िता ने बताया कि उसकी यतीन से मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई, जिसके बाद छह महीने तक दोनों के बीच चैटिंग और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार भरी बातें होने लगीं। एक दिन यतीन पीड़िता से मिलने बहरोड़ आया और उसे खाने के बहाने होटल ले गया। वहां, उसने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
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घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद वे थाने पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल जांच करवाकर बयान दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की। मामले में सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय में गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने लगातार सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट है। अधिवक्ता ने बताया कि यह फैसला नाबालिग पीड़िता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।इस घटना ने सोशल मीडिया पर बन रहे रिश्तों के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। न्यायालय ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो साल के भीतर सजा सुनाई, जो न्याय प्रक्रिया के लिए एक सराहनीय पहल है।
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