India News RJ(इंडिया न्यूज), Rajasthan Govt Pension Scheme: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पेंशनर समाज को उम्र का पड़ाव करने पर अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा पर वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से 70 वर्ष की आयु होने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा के बाद आदेश जारी होने से पेंशनर्स खुश हैं। सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि घोषणा पर उनके खातों में पैसा आने का सिलसिला कब शुरू होता है। क्योंकि पेंशनर्स का कहना है कि घोषणा तो पहले भी हुई थी लेकिन अभी तक भुगतान खातों में नहीं आया है। वैसे यह अलग मसला है।
अब सरकार ने पेंशनर समाज की 65, 70, 75 वर्ष की आयु में पांच, दस और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लागू करने की मांग को पूरा कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनर्स को एक अप्रैल 2024 से मूल पेंशन का पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ते के रूप में मिलेगा। ऐसे में सरकार ने अब पेंशनर्स की अधिक आयु पर विशेष भत्ते की आयु सीमा को 70 वर्ष से बढ़ा दिया है। अब 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्यों को मूल पेंशन का 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान पेंशनर समाज के अध्यक्ष नेमीचंद पूनिया, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश वशिष्ठ, सचिव चंद्रप्रकाश धूपिया, महिपाल भांबू, कोषाध्यक्ष कुरड़ाराम, कार्यालय प्रभारी विनोद पुजारी, यूनुस अली भाटी, बाबूलाल पीटीआई आदि ने बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है।
सूत्रों के अनुसार इसके साथ एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो परिवार को 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वहीं अगर मृत्यु 1 अप्रैल 2024 से पहले हुई है तो बढ़ी हुई पेंशन 7 साल तक मिलेगी। नियम 67 और 87 में संशोधन किया गया है। इससे पेंशनभोगी के मानसिक रूप से विकलांग आश्रितों, आश्रित बच्चों, पेंशन पाने वाली विधवा बेटी आदि को इसका लाभ मिलेगा।
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