संबंधित खबरें
नहीं रहे पूर्व सूबेदार मेजर नैनसिंह देवड़ा, भारत-पाक और चीन युद्ध में दिखाई थी बहादुरी
जयपुर टैंकर ब्लास्ट: मंत्री शेखावत ने जताया शोक, कांग्रेस पर बोला हमला
भाजपा के जश्न के बीच कांग्रेस का हमला, सरकार की खामियों का 'ब्लैक पेपर'
भांकरोटा अग्निकांड: बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, घायलों से मिलने पहुंचे मदन राठौर
जयपुर में यूथ कांग्रेस का हल्लाबोल, भजनलाल सरकार के खिलाफ सड़क…
टैंकर ब्लास्ट का शिकार बने नरेश, परिवार का रो-रो कर बूरा हाल
India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan News: राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट आज बड़े मामले पर सुनवाई करेगी। मंगलवार को राजस्थान सरकार की खनन लाइसेंस विस्तार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना मामले की सुनवाई करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के एक आदेश के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ी अदालत का रुख किया था।
NGT ने प्रदेश की 23000 खानों के पट्टों को बंद करने का आदेश दिया था। पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करने के लिए अधिकरण ने इन खानों के पट्टे रद्द कर दिए थे। जिसके बाद राजस्थान सरकार ने इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की।
राजस्थान सरकार ने दलील दी थी कि खाने बंद होने से करीब 15 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इससे राज्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। सरकार ने पर्यावरण से जुड़े सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए कोर्ट से एक साल का समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर 13 नवंबर तक रोक लगा दी थी। अब आज नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस मामले की सुनवाई करेंगे। अपील में कहा गया है कि इन खनन लाइसेंसों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, गरीब और आदिवासी परिवार तथा गरीब और जनजाति के परिवार शामिल हैं। सरकार ने SC से अनुरोध किया है कि खदानों को बंद करने के विचार किया जाए।
घर में भरी हुई है नकारात्मक ऊर्जा तो कैसे लगाएं पता, जानिए आध्यात्मिक शुद्धि का अनोखा तरीका?
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.