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Rajasthan News: हाईकोर्ट के कैंटीनों पर छापा, बिना लाइसेंस और एक्सपायर्ड सामान हुए बरामद

BY: Anjali Singh • LAST UPDATED : September 3, 2024, 11:11 am IST
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Rajasthan News: हाईकोर्ट के कैंटीनों पर छापा, बिना लाइसेंस और एक्सपायर्ड सामान हुए बरामद

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India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में चलाई जा रही कैंटीनों और दुकानों पर सोमवार को अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में छापा मारा गया। टीम को परिसर में चलाई जा रही सरकारी कैंटीन और दुकानों पर सड़े-गले आलू-प्याज, एक्सपायरी डेट के मसाले, जंग लगी हुई मसालादानी के साथ ही बेसन में पड़ी हुई इल्लियां और खाना बनाने वाली जगह के आसपास बहुत गंदगी पाई गई है।

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बिना लाइसेंस के चल रही थी कैंटीन

सभी कैंटीन बिना खाद्य लाइसेंस के चलाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए कि वह इतने दिनों से ऐसी चीजों का खा रहे थे। कार्रवाई में दुकान नंबर 15, 12 और 9, सरस डेयरी बूथ नंबर 181, दुकान नंबर 21, 19, 17 और 8 का निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य सामग्री बेची जा रही थी। सभी के फ्रिज में खतरनाक ब्लैक फंगस भी लगी हुई पाई गई और मसाले के पैकेट एक्सपाय थे इसके आलावा जंग लगे हुए डिब्बे जिनमें मसाले अन्य सामग्री रखी हुई थी।

3-4 साल पुरानी एक्सपाय चीजे निकली

गंदगी और लापरवाही का आलम यह था कि एक दुकान से कोरोना काल की नमकीन तक बरामद हुई है। मुख्य रूप से मेसर्स गिरधर गोपाल एंटरप्राइजेज ई ब्लॉक की रसोई में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। सरकारी कर्मचारी कैंटीन पर भी फूड लाइसेंस नहीं पाया गया, यहां भी जंग लगे पीपे और भयंकर गंदी मसालादानी मिली। लगभग सभी जगहों पर सफाई को लेके स्थिति बहुत ही ख़राब थी।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जांच के बाद करवाई का दिया आदेश

अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि फिलहाल इन ऑपरेटरों को वैध लाइसेंस प्राप्त होने तक उच्च न्यायालय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने से रोक दिया गया है और यहां से लिए गए खाने की चीजों को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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