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India News RJ(इंडिया न्यूज),Rajasthan SI Paper Leak: सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यानी अंतिम फैसला आने तक ट्रेनिंग ले रहे एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। न ही उन्हें फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव, डीजीपी, एसओजी के एडीजी समेत अन्य को शॉर्ट नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हमने अपनी याचिका में भर्ती को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इस भर्ती में बड़ी अनियमितताएं हुई हैं।
जांच एजेंसी एसओजी, पुलिस मुख्यालय ने भी भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। इसके बावजूद परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है? इस बीच कई युवा मंत्रियों से मिलकर भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, 20 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है।
युवा मंत्रियों से मिलकर उन्हें अपनी बात समझा रहे हैं और भर्ती रद्द करने का दबाव बना रहे हैं। विकास बिधूड़ी लगातार इन युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है, “परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी इस भर्ती में विफल रही है। कोई कारण नहीं है कि यह भर्ती रद्द न की जाए। हम सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
सरकार को भर्ती रद्द करनी चाहिए। इस मामले में अब तक 50 प्रशिक्षु एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। 20 आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर भी जल्द फैसला आ सकता है। हाल ही में निचली अदालत ने रामू राम रायका की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने 29 अक्टूबर को 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट में एसओजी ने बड़े खुलासे किए हैं। एसओजी की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष संजय क्षत्रिय से लेकर सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य, जसवंत राठी तक सभी की भूमिका संदिग्ध है। इन सभी ने रामू राम रायका के बेटे-बेटियों को फायदा पहुंचाया है।
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