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India News (इंडिया न्यूज), Social Media Ban: बच्चों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करके कई आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने, ठगी का शिकार होने, अवसाद में जाकर आत्महत्या करने जैसे गंभीर कृत्य कर बैठते हैं, जिसको लेकर सरकार ने सजगता दिखाते हुए बिना अभिभावक की अनुमति के बिना बच्चे सोशल मीडिया (Social Media) का उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिस पर इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम ने छात्र-छात्राओं व अभिभावकों से चर्चा कर उनके विचार जाने, जिसमें बच्चों और अभिभावकों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई।
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सरकार का यह नियम सराहनीय है, लेकिन स्कूलों में स्टाफ की कमी और ऑनलाइन शिक्षा के चलते अभिभावकों को मजबूरन बालकों को मोबाइल देना पड़ता है। अगर स्कूल में स्टाफ पूरा हो तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। हालांकि, छात्र-छात्राओं ने भी 18 साल से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं द्वारा सोशल मीडिया पर अभिभावकों की अनुमति से चलाने की बात को स्वीकार किया है।
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आपको बता दें कि आने वाले समय में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट चलाना कठिन होने वाला है। केंद्र सरकार लंबे वक्त से प्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Intensive digital personal data protection) नियमों को 3 जनवरी, 2025 को लागू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री (ministry of electronics and information technology) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा जारी कर दिया है। सरकार के इस नियम के तहत अगर कोई 18 साल से कम उम्र का नाबालिग सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करता है तो इसके लिए उसे अपने माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी। यह नियम बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए लागू करने पर जोर देता है।
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