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India News (इंडिया न्यूज)Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने 2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद सरवर अजमी की जमानत शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है.अदालत ने निर्देश दिया है कि अजमी अपने स्थायी पते और मोबाइल नंबर का विवरण एटीएस जयपुर को सौंपें. उन्हें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित नजदीकी पुलिस स्टेशन में हर सप्ताह हाजिरी लगानी होगी.यह व्यवस्था जयपुर स्थित एटीएस कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होने की पहले की शर्त से राहत प्रदान करती है।
राज्य सरकार ने जताई आपत्ति
राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने इस संशोधन का कड़ा विरोध किया.उन्होंने तर्क दिया कि अजमी उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित होने के बाद राजस्थान के अधिकारियों की पहुंच से बाहर हो सकते हैं.उन्होंने निगरानी सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक सख्त शर्तें लगाने का सुझाव दिया.
पहले आदेश का पालन साबित करने पर मिली राहत
अजमी के वकील ने अदालत में उनके पिछले आदेश के पूर्ण अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की.इस आधार पर अदालत ने पहले के आदेश को संशोधित कर साप्ताहिक हाजिरी की व्यवस्था लागू की.सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने निगरानी और स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है. अंतिम निर्णय आने तक यह मामला संवेदनशील बना रहेगा।
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