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अजमेर दरगाह विवाद को लेकर शहर में अशांति का माहौल, सनातन धर्म रक्षा संघ ने प्रशासन को किया सतर्क

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : December 3, 2024, 8:57 pm IST
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अजमेर दरगाह विवाद को लेकर शहर में अशांति का माहौल, सनातन धर्म रक्षा संघ ने प्रशासन को किया सतर्क

India News(इंडिया न्यूज),Ajmer Dargah News: अजमेर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को पिछले दिनों जान से मारने की धमकी मिली थी। विष्णु गुप्ता को एक अज्ञात नंबर से फोन आया जिसमें उनका ‘सिर काटने’ की धमकी दी गई थी। इस मामले को लेकर सनातन धर्म रक्षा संघ ने मंगलवार 3 दिसंबर को प्रशासन से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि अजमेर शहर के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें कन्हैयालाल उदयपुर हत्याकांड से सबक लेना चाहिए। हम प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे तत्व जो अजमेर के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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अजमेर का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब नहीं होना चाहिए

शर्मा ने कहा कि जहां तक ​​विवाद का सवाल है तो यह न्यायालय के समक्ष है। अब न्यायालय ही इस मामले का निपटारा करेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक ने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय में न्याय की मांग की है तो प्रशासन का काम है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो उस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देते हैं और उदयपुर के कन्हैयालाल जैसी घटना दोहराते हैं। शहर का सौहार्दपूर्ण माहौल किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए।

यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। शहर का सौहार्दपूर्ण माहौल किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। शर्मा ने कहा कि अगले महीने उर्स मेला लगने वाला है। ऐसे में यदि कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से किसी वर्ग की बदनामी होगी। संभव है कि अपराधी उसी वर्ग से हो। हम प्रशासन को इसके लिए भी सचेत करना चाहते हैं।

जानें पूरा मामला

गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने अजमेर सिविल कोर्ट पश्चिम में याचिका दायर कर दावा किया था कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर है। बुधवार 27 नवंबर को कोर्ट ने दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका स्वीकार कर ली और अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगा।

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