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भागकर की शादी, काफी महीनों पति-पत्नी की तरह रहे, रेप केस में युवक को 20 साल की कैद की सजा

BY: Prakhar Tiwari • LAST UPDATED : January 18, 2025, 8:46 pm IST
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भागकर की शादी, काफी महीनों पति-पत्नी की तरह रहे, रेप केस में युवक को 20 साल की कैद की सजा
India News (इंडिया न्यूज),Jhalawar Repe Case: आज हम आपको बताने वाले है कि प्यार की कीमत कई बार काफी महंगी होती है। इसमें लोगो को जान तक भी देना होता है।  झालावाड़ जिले से एक प्रेम कहानी सामने आई है, जिसके अंत ने नई बहस को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि दरअसल शनिवार को झालावाड़ में कोर्ट ने रेप केस के एक आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। लेकिन कोर्ट के इस आदेश पर कोर्ट रूम में मौजूद ही कुछ लोग सवाल उठाते नजर आए। दरअसल रेप केस की यह घटना कुछ ऐसी है, जिससे सवाल उठना लाजिमी होता है।  इस मामले के दोषी युवक पर आरोप था कि उसने 1 नाबालिग को बहला-फुसला कर घर से भगाया।  फिर दोनों महीनों तक पति-पत्नी की तरह की रहे।  लेकिन आज उसी लड़की के रेप केस में युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अपना निर्णय सुना दिया

आपको बता दें कि झालावाड़ लोक उच्च न्यायालय ने नाबालिक बालिका को भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है तथा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 4 लाख रुपए दिए जाने की भी अनुशंसा की है।  पोक्सो न्यायालय ने मात्र 9 महीनों में अपना निर्णय सुना दिया है।

दंडित किया

न्यायालय के विशिष्ट लोग अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने मामले में जानकारी साझा करते हुए कहा कि पोक्सो कोर्ट नंबर-1, झालावाड़ के विशेष न्यायाधीश ने मुलजिम फूलचन्द, उम्र 26 साल निवासी झालरापाटन, झालावाड़ को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और 28000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।

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Jhalawar Repe Case

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