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Pardhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के अंर्तगत पात्र किसानों को साल में छह हजार रुपये की मदद दी जाती है। यह मदद चार माह के अंतराल पर दो-दो हजार की तीन किस्तों मी सीधे किसानों के खाते में केंद्र सरकार द्वारा उाले जाते हैं।
इस योजना का लाभ उन जरूरतमंदो किसानों को के लिए अच्छा कदम है जो कि छोटे किसान यानि कि जिनके पास किसानी के लिए भूमि एक से तीन-चार एकड़ तक ही है। इस योजना का लाभ देशभर में करीब 12 करोड़ किसानों को मिल रहा है। लेकिन जानकारी के अभाव में अभी किसान में किसानों को इस बात को लेकर असमंजस है कि इस योजना का लाभ कौन से पात्र ले सकते हैं, कौन से नहीं। क्योंकि किसानों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि क्या इस योजना को वह किसान भी ले सकते हैं जो किसान आयकर रिटर्न भरते हैं।
जिन किसानों के परिवार सदस्य किसी संवैधानिक पद पर कार्यरत हों या रिटायर्ड हो चुके हों वह इस योजना के पात्र नहीं बन सकते। वहीं किसी भी सरकार में पूर्व या वर्तमान में मंत्री, विधायक विधान पार्षद, मेयर ब्लॉक समिति या फिर लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहे हों। इसके साथ ही मल्टी टास्किंग स्टाफ, ग्रुप डी, चतुर्थ श्रेणी को छोड़ कर कोई भी सरकारी नौकरी में हो तो वह भी इसका लाभ नहीं ले सकते वहीं जिनके पास 10 हजार रूपये से अधिक के पेंशनभोगी हों, गत वर्ष के आंकलन में आयकर भरने वाले हों या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर भी पीएम किसान योजना में आयोग्य करार माने जाते हैं। इसके साथ ही जिन किसानों के पास संस्थागत जमीनें हैं, वे भी पीएम किसान के लाभ के पात्र नहीं है। इन श्रेणियों को छोड़ सारे किसान पीएम किसान योजना के लाभ के पात्र हैं, चाहे वे आयकर भरते हों या नहीं।
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कुछ किसानों का कहना है कि उनके खाते में किस्त नहीं पहुंच रही है। ऐसे में वाचिंत किसानों को जांच करनी चाहिए कि कहीं बैंक में किसान ने आवेदन करते समय नाम हिंदी में तो नहीं लिखवाया। उसे ठीक करवाकर अंग्रेजी में नाम दर्ज करवाएं। इसके साथ ही बैँक खाते में गांव का नाम आईएफसीकोड का देखभाल कर मिलान करलें। अगर ऐसे में इनमें से कोई भी गलती आपके विवरण में होती है तो आप तक योजना की किस्त नहीं पहुंचेगी।
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