होम / खेल / लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास, इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास, इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : December 3, 2024, 9:56 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास, इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

Banking Amendment Bill 2024

India News (इंडिया न्यूज),Banking Amendment Bill 2024:बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 3 दिसंबर को लोकसभा में पारित हो चुका है। इस विधेयक में एक बैंक खाते में 4 नामित व्यक्ति जोड़ने का प्रावधान है। इसके साथ ही नए बैंकिंग कानून विधेयक में जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा और निजी बैंकों में बेहतर सेवा के प्रावधान हैं।

यह विधेयक बिना दावे वाले शेयर, बॉन्ड, लाभांश ब्याज या मोचन आय को शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे निवेशकों के हितों की रक्षा होगी और हस्तांतरण और वापसी का दावा करने की सुविधा मिलेगी।

विधेयक में अन्य महत्वपूर्ण सुधारों में बैंक निदेशकों के लिए “पर्याप्त ब्याज” को फिर से परिभाषित करना भी शामिल है। विधेयक में इस सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने का प्रावधान है, यह आंकड़ा लगभग छह दशकों से अपरिवर्तित है।

कोविड 19 महामारी के कारण हुई परेशानी के बाद बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। अब एक नामित व्यक्ति की जगह 4 नामित व्यक्ति रखने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसे निकालना आसान बनाना है।

अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे,

4 नॉमिनी का विकल्प

बिल जमाकर्ताओं को या तो एक साथ नामांकन चुनने की अनुमति देता है, जहां नामांकित व्यक्ति को शेयरों का एक निश्चित प्रतिशत सौंपा जाता है, या क्रमिक नामांकन, जिसमें नामांकित व्यक्ति की आयु के अनुसार बैंक में जमा राशि दी जाती है। इस बदलाव से परिवारों के लिए पैसे तक पहुंच आसान होने के साथ-साथ बैंक प्रक्रियाओं में देरी कम होने की उम्मीद है।

 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

बिल पास होने के बाद बैंक हर शुक्रवार की बजाय हर पखवाड़े के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंपेंगे। इसके साथ ही गैर-अधिसूचित बैंकों को बची हुई नकदी को व्यवस्थित रखना होगा। बिल में केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति देने का भी प्रावधान है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिल में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अभी तक अगर किसी खाते में सात साल तक कोई लेन-देन नहीं होता था, तो उसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में भेज दिया जाता था। इस संशोधन के बाद खाताधारक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष से राशि वापसी का दावा कर सकेगा।

लापता हुए मशहूर कॉमेडियन Sunil Pal, परिवार से की फिरौती की मांग, जानें पूरा चौंकाने वाला मामला

Tags:

Banking law amendment bill 2024finance minister of indiaIndia newsIndia News in HindiLatest India News Updateslok sabhaNational NewsNirmala SitharamanParliamentइंडिया न्यूज

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT