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Bihar Election 2025: स्कूल से लेकर बैंक तक, वोटिंग के दिन क्या-क्या रहेगा बंद? जानें पूरी डिटेल

Bihar Polling Day Holiday: कल से  बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएंगी, ऐसे में आप भी जान लें की कल चुनाव को लेकर क्या- क्या बंद रहेगा.

Written By: shristi S
Last Updated: November 5, 2025 15:10:07 IST

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 205 (Bihar Election 2025) के पहले चरण का मतदान 6 नंवबर यानी कल होगा, ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव वाले दिन स्कूल, दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे या नही, तो जवाब है, जी हां बंद रहेंगे.  इस सवाल का जवाब खुद चुनाव आयोग ने दिया है, ताकि कोई भी मतदाता वोट डालने से वंचित न रह जाए. दूसरे चरण का मतदान 11 नंवबर को होगा, वहीं, 14 नवंबर 2025 को मतगणना होगी.

मतदान के दिन की स्थिती

चुनाव के दिन राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा. इसका कारण यह है कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी मतदान कार्यों में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं या स्वयं वोट डालने जाते हैं. इसलिए, ये संस्थान आमतौर पर पूरे दिन बंद रहते हैं. वहीं निजी संस्थानों और कंपनियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के दिन छुट्टी दें ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें. यदि किसी कंपनी या फैक्ट्री को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं है, तो कम से कम कर्मचारियों को शिफ्ट के हिसाब से वोट डालने का समय देना अनिवार्य होगा.

सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश (Paid Leave) का अधिकार

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटिंग के दिन हर पात्र मतदाता को सवेतन अवकाश मिलेगा. यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B में दिया गया है. इस कानून के अनुसार कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को मतदान के दिन काम पर आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. यदि कर्मचारी मतदान के लिए अवकाश लेता है, तो उस दिन का वेतन काटा नहीं जा सकता. इसका मतलब यह है कि चाहे आप सरकारी कर्मचारी, निजी कंपनी में कार्यरत हों, ठेका मजदूर हों या दैनिक वेतनभोगी हर किसी को यह अधिकार प्राप्त है.

कानून न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई

चुनाव आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई नियोक्ता या संस्था इस नियम का पालन नहीं करती है और अपने कर्मचारियों को वोट डालने से रोकती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है. लोकतंत्र में मतदान हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसलिए किसी को भी इस अधिकार से वंचित करना अपराध की श्रेणी में आता है.

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