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Bihar SIR: आज जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, अपना नाम तुरंत चेक करें

Bihar SIR: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा. SIR प्रोसेस शुरू होने से पहले राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे. इस प्रोसेस के दौरान 16.93 लाख लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया, जिसके बाद अब कुल वोटर्स की तादाद सामने आएगी.

Written By: Mohammad Nematullah
Last Updated: September 30, 2025 11:15:57 IST

Bihar SIR: बिहार चुनाव आयोग आज यानी 30 सितंबर को एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा. इसमें राज्य के मतदाताओं से जुड़े आंकड़े होंगे. पिछले 3 महीना से चल रही है. SIR प्रक्रिया के बाद बिहार चुनाव आयोग ने आज ये अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा. ड्राफ्ट मतदाता सूची के दौरान 65 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए थे. हालांकि तब भी लोगों के पास ये विकल्प था कि अगर उन्हें लगता है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से गलती से हटा दिया गया है. तो वे दस्तावेज़ दिखाकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है.

आज जारी होगा अंतिम मतदाता सूची

आज जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची बिहार मतदाता सूची से हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या को स्पष्ट करेगी. उम्मीद है कि 7.24 करोड़ की मतदाता सूची में 15 लाख से ज़्यादा मतदाता और जुड़ जाएंगे. एसआईआर से पहले कुल मतदाता सूची 7.89 करोड़ थी. एसआईआर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को इस मामले की आगे की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट के दो अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट एसआईआर मामले में पहले ही दो अंतरिम आदेश जारी कर चुका है. पहला मामला ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची के सार्वजनिक संबंधी से संबंधित है. जबकि दूसरा एसआईआर प्रक्रिया में आधार को 12वें दस्तावेज़ के रूप में शामिल करना का है. विपक्ष के विरोध और एसआईआर को बंद करने की बार-बार की गई मांग के बाद मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया शुरू की गई थी. ये प्रक्रिया 22 सालो के अंतराल के बाद आयोजित की गई थी. ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी.

जस्टिस सूर्या कांत और जॉयमल्या बागची ने कहा

जस्टिस सूर्या कांत और जॉयमल्या बागची ने कहा था कि अगर उन्हें कोई अनियमितता मिली तो वे प्रकाशित सूची को रद्द करने में संकोच नहीं करेंगा. न्यायाधीश ने आधार को पहचान पत्र के रूप में शामिल करने की भी अनुमति दी गई है. जो आयोग की 11 दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं था. मतदाता आदेश के बाद इसे जमा कर सकते है. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

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