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18 के हो गए, नहीं है आपके पास वोटर कार्ड! बिहार चुनाव से पहले बनवा लें… ये है सबसे आसान तरीका

Bihar chunav 2025: आइए जानते हैं कि अगर आपका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो आप बिहार चुनाव से पहले इसे किस आसान तरीके से बनवा सकते हैं.

Written By: Ashish kumar Rai
Last Updated: September 14, 2025 17:40:03 IST

Bihar Voter List: बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और इस बार चुनाव आयोग तकनीक का पूरा सहारा ले रहा है. चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी होने वाली है. इसके बाद, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा, उन्हें एक नया, डिजिटल और उन्नत वोटर कार्ड दिया जाएगा. अगर आपने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है या आप नए मतदाता हैं, तो यह समय बिल्कुल सही है. आप ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं और इस बार कार्ड केवल कागज़ या प्लास्टिक तक सीमित नहीं होगा, बल्कि डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होगा. ऐसे में, आइए जानते हैं कि अगर आपका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो आप बिहार चुनाव से पहले इसे किस आसान तरीके से बनवा सकते हैं.

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ई-ईपीआईसी क्या है?

ई-ईपीआईसी एक डिजिटल वोटर कार्ड है जो सुरक्षित पीडीएफ़ प्रारूप में होगा. इसमें एक विशेष क्यूआर कोड होगा जिसमें आपकी जानकारी जैसे मतदाता का नाम, सीरियल नंबर, भाग संख्या, जन्म तिथि, पता और अन्य बुनियादी जानकारी शामिल होगी. आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ भी ज़रूरत हो, दिखा सकते हैं. अगर आप कभी अपना फ़िज़िकल वोटर कार्ड भूल जाते हैं, तो e-EPIC आपका काम भी कर देगा. इसे बनाने का उद्देश्य यह है कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि फ़र्ज़ी वोटिंग, डुप्लीकेट वोटर कार्ड और गलत जानकारी वाले कार्ड बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं. इसे रोकने के लिए, चुनाव आयोग अब नए और अपडेटेड वोटर कार्ड जारी कर रहा है, इसमें नई फ़ोटो, अपडेटेड जानकारी होगी और यह कार्ड डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होगा.

अगर अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना है, तो ऐसे करें आवेदन

1. बिहार चुनाव से पहले वोटर कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले NVSP की वेबसाइट या बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाएँ.

2. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करें या अगर आपका पहले से अकाउंट है, तो लॉग इन करें.

3. इसके बाद, सामान्य निर्वाचकों के लिए नया पंजीकरण (फ़ॉर्म-6) का विकल्प चुनें.

4. फ़ॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरें, जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें.

5. फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

6. आपके दस्तावेज़ों और फॉर्म की जाँच आपके क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा की जाएगी.

7. अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका वोटर कार्ड तैयार करके आपके घर भेज दिया जाएगा.

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