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AI Summit Protest Case: पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पर शर्तें तय

AI Summit Protest Case: AI समिट विरोध प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने नेता मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दी है. कोर्ट ने जांच में शामिल होने के साथ शर्तें रखीं है.

Written By: Vipul Tiwary
Last Updated: 2026-03-20 13:21:52

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AI Summit Protest Case: AI समिट विरोध प्रदर्शन मामल में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. कोर्ट ने मनीष शर्मा को कल जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है और कहा है कि गिरफ्तारी की स्थिति में दिल्ली पुलिस मनीष शर्मा को 7 दिन का नोटिस देगी.

गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि अगर वो मनीष शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती है तो एक सप्ताह का नोटिस उनको देना होगा. कोर्ट ने 14 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और दूसरे आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी थी.

मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत मै

मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने बीते 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया था. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से वकील संजय घोष ने बताया कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल गई है

हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को हटाया

संजय घोष ने यह भी बताया कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत मैजूद नहीं है. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत दी गई थी. इसके बाद 28 फरवरी को सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 मार्च को चिब की जमानत पर लगी रोक को हटा दिया गया था. इस कड़ी में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

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Last Updated: 2026-03-20 13:21:52

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AI Summit Protest Case: AI समिट विरोध प्रदर्शन मामल में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. कोर्ट ने मनीष शर्मा को कल जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है और कहा है कि गिरफ्तारी की स्थिति में दिल्ली पुलिस मनीष शर्मा को 7 दिन का नोटिस देगी.

गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि अगर वो मनीष शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती है तो एक सप्ताह का नोटिस उनको देना होगा. कोर्ट ने 14 मार्च को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और दूसरे आरोपी राजीव कुमार को 28 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी थी.

मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत मै

मनीष शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने बीते 7 मार्च को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया था. मनीष शर्मा यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं. सुनवाई के दौरान मनीष शर्मा की ओर से वकील संजय घोष ने बताया कि इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है. इसके अलावा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल गई है

हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को हटाया

संजय घोष ने यह भी बताया कि मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत मैजूद नहीं है. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत दी गई थी. इसके बाद 28 फरवरी को सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 मार्च को चिब की जमानत पर लगी रोक को हटा दिया गया था. इस कड़ी में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

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