Delhi High Court: आरएचएफएल के बैंक खाते से जुड़े कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार. दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजनेस मैन अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी के खिलाफ रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी घोषित करने से जुडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नोटिस मामले पर रोक लगाने से मना कर दिया है.
10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखें
कोर्ट जस्टिस जसमीत सिंह ने याचिकाकर्ता और RHFL निदेशल जय अनमोल अंबानी को 10 दिनों के भीतर बैंक के सामने अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा है कि बैंक द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का प्रभाव इस मामले में कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा.
2025 में जारी नोटिस समझ से परे
जस्टिस जसमीट सिंह ने कहा, दिसंबर 2025 में जारी किया गया नोटिस समझ से परे है. उन्होंने दलील दी कि RHFL के लिए समाधान योजना को सभी ऋअदाता बैंकों के साथ-साथ सुप्रिम कोर्ट द्वारा पहले ही अनुमती कर दिया गया था.
नोटिस जारी करने का औचित्य नहीं
कोर्ट ने कहा, आरएचएफएल की समाधान योजना को सुप्रीम कोर्ट और ऋणदाताओं ने मंजूरी दी थी. जज ने सवाल किया, समाधान योजना मंजूर होने के बाद नोटिस जारी करने का क्या औचित्य है. यूनियन बैंक के वकील से कोर्ट ने पूछा, क्या समाधान योजना में कोई खामी बताई गई है