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Delhi Lok Adalat 2026: दिल्ली में कब लगेगी लोक अदालत? कैसे मिलेगी चालान से छूट; यहां जानें सब

Delhi Lok Adalat 2026: राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जिससे रोज़ाना के ट्रैफिक अपराधों का तेज़ी से समाधान हो सके.

Written By: JP YADAV
Last Updated: January 7, 2026 14:34:30 IST

Delhi Lok Adalat 2026: देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और वाहनों के भारी-भरकम चालान से परेशान हैं तो माफ या फिर कम करवा सकते हैं. इसके लिए दिल्ली की सभी जिला अदालतों में आगामी शनिवार (10 जनवरी, 2025) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इन लोक अदालतों में पहले से आवेदन करे आप पुराने और भारी-भरकम ट्रैफिक चालान को कम या फिर पूरी तरह से माफ भी करवा सकते हैं. ऐसे में अगर आपके पास मोटरसाइकल, स्कूटर और कार का चालान आया है तो आपके लिए बड़ा अवसर आया है. यहां पर यह भी ध्यान दें कि उपभोक्ता नोटिस और चालान के साथ ही लोक अदालत में जाएं और प्रिंट आउट जरूर साथ में हो, वरना दिक्कत होगी. दिल्ली के वाहन चालकों को शनिवार (10 जनवरी, 2026) को नेशनल लोक अदालत में छोटे ट्रैफिक ई-चालान क्लियर करने का मौका मिलेगा. इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होने वाला यह एक दिन का आयोजन योग्य उल्लंघनों के लिए तुरंत निपटारे की सुविधा देगा. इस लोक अदालत में जुर्माना कम या माफ किया जा सकता है. 

दिल्ली में कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

मिली जानकारी के अनुसार, देश की राजधानी दिल्ली में लोक अदालत शनिवार (10 जनवरी, 2026) को लगाई जाएगी.

  • तीस हजारी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

करानी होगी बुकिंग

 10 जनवरी को दिल्ली में लगने वाली लोक अदालत में भाग लेने के लिए आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी, 2026 सुबह 10 बजे से ही शुरू हो चुके हैं. उपभोक्ता https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर लोक अदालत में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक दिन में अधिकतम 45,000 और कुल 1,80,000 चालान ही लिए जाएंगे. ऐसे में अगर आप अपना चालान सेटल कराना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चालान करना होगा.

किन मामलों का होगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में गैर-कंपाउंडेबल अपराध या तलाक जैसे मामले इसमें नहीं आते. यहां पर सिर्फ लंबित या मुकदमा पूर्व (प्री-लिटिगेशन) चरण के कंपाउंडेबल मामले जैसे मोटर दुर्घटना दावे, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, वैवाहिक मामले, संपत्ति विवाद, उपभोक्ता शिकायतें ही आती हैं.

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