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दिल्ली-NCR से GRAP-4 के हटे प्रतिबंध, अब कर पाएंगे ये काम, किन-किन चीजों पर अभी भी बैन?

Delhi NCR Pollution: दिल्ली और NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की किन-किन चीजों पर बैन है और किन चीजों से पांबदियां हट चुकी है.

Written By: Shristi S
Last Updated: 2026-01-20 19:36:40

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Delhi NCR GRAP 4 Restrictions Removed: दिल्ली-NCR (Delhi-NCR) के लोगों के लिए राहतभरी खबर है. प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया गया है. ऐसा हवा की क्वालिटी में सुधार के कारण हुआ है. हालांकि,  दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्टेज 3 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी. यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की GRAP सब-कमेटी की बैठक में लिया गया.

 

हवा की क्वालिटी में सुधार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, GRAP के सभी चार स्टेज अलग-अलग समय पर लागू किए गए थे. स्टेज 1, 2 और 3 16 जनवरी तक लागू थे, जबकि स्टेज 4 17 जनवरी को लागू किया गया था. हालांकि, आज 20 जनवरी को हुई बैठक में दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी में सुधार देखा गया. AQI 378 रिकॉर्ड किया गया, और इसके इसी लेवल पर रहने का अनुमान है.

GRAP-3 के तहत जारी रहेंगी पाबंदियां

GRAP-4 हटाया गया, लेकिन 3 के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी.  इसके आधार पर, CAQM GRAP सब-कमेटी ने बैठक में फैसला किया कि 17 जनवरी को लगाई गई GRAP-4 की पाबंदियों को तुरंत हटा दिया जाए. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में GRAP 3 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी. CAQM ने NCR की सभी संबंधित एजेंसियों को स्टेज III के तहत बताए गए उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

GRAP-3 के तहत क्या बैन है?

GRAP-3 के तहत, मुख्य रूप से गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन है. BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों (गैर-जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों सहित) पर रोक है. कोयले/लकड़ी के इस्तेमाल पर बैन जैसे नियम भी लागू हैं, जबकि कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है. इन पाबंदियों का मकसद दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है.

GRAP-3 के तहत किसे छूट है?

GRAP-3 के तहत छूट के मामले में, दूध, सब्जियां, दवाएं और अन्य जरूरी सामान सप्लाई करने वाली गाड़ियों को छूट है. इसमें CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI कंप्लायंट गाड़ियां शामिल हैं. कंस्ट्रक्शन के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और ISBT (इंटर-स्टेट बस टर्मिनल) से संबंधित प्रोजेक्ट्स को जारी रखने की इजाजत है.

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