हवा की क्वालिटी में सुधार
GRAP-3 के तहत जारी रहेंगी पाबंदियां
GRAP-4 हटाया गया, लेकिन 3 के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी. इसके आधार पर, CAQM GRAP सब-कमेटी ने बैठक में फैसला किया कि 17 जनवरी को लगाई गई GRAP-4 की पाबंदियों को तुरंत हटा दिया जाए. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में GRAP 3 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी. CAQM ने NCR की सभी संबंधित एजेंसियों को स्टेज III के तहत बताए गए उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.
GRAP-3 के तहत क्या बैन है?
GRAP-3 के तहत, मुख्य रूप से गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन है. BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों (गैर-जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों सहित) पर रोक है. कोयले/लकड़ी के इस्तेमाल पर बैन जैसे नियम भी लागू हैं, जबकि कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है. इन पाबंदियों का मकसद दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है.
GRAP-3 के तहत किसे छूट है?
GRAP-3 के तहत छूट के मामले में, दूध, सब्जियां, दवाएं और अन्य जरूरी सामान सप्लाई करने वाली गाड़ियों को छूट है. इसमें CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI कंप्लायंट गाड़ियां शामिल हैं. कंस्ट्रक्शन के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और ISBT (इंटर-स्टेट बस टर्मिनल) से संबंधित प्रोजेक्ट्स को जारी रखने की इजाजत है.