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Delhi Vehicle Rule: यदि 10 साल पुरानी है गाड़ी तो दिल्ली NCR वाले हो जाएं सावधान, कबाड़ में जाने से बचाना है तो कर लें ये काम!

Delhi Vehicle Rule: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई त्रस्त है. अब इस पर लगाम कसने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. दिल्ली परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया.

Delhi Vehicle Rule: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई त्रस्त है. अब इस पर लगाम कसने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. दिल्ली परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया. नए आदेश के अनुसार, अब दिल्ली के रोड्स पर दौड़ते या सार्वजनिक जगहों पर पार्क पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा.

यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के होगी और जब्त की गई गाड़ी को कबाड़ में भेज दिया जाएगा. इस आदेश के बाद से कई लोगों में अपनी गाड़ी की टेंशन सताने लगी है. खासकर उन्हें परेशानी से जूझना पड़ेगा जिनकी गाड़ी पुरानी है.

वाहनों पर है पाबंदी

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक, 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में पाबंदी है. अब परिवहन विभाग ने भी गाड़ियों के मालिकों को सजेशन दिया है कि अगर उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी को सुरक्षित रखना है और स्क्रैप से बचाना है तो विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर उसे दिल्ली-NCR के बॉर्डर से बाहर ले जा सकते हैं. इस नोटिस में स्पष्ट संदेश दिया गया कि नियमों के मुताबिक सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा. 

बिना नोटिस के जब्ती

नोटिस के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर शहर में चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को बिना किसी नोटिस के जब्त किया जाएगा. कार्रवाई में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. इसके बाद इन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा. ऐसी गाड़ियों के स्वामियों को सलाह है कि वे उन्हें एनओसी लेकर एनसीआर बॉर्डर से बाहर ले जाएं. मतलब अब शहर में पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी. अधिकारियों के अनुसार, शहर के कोने-कोने से ऐसी गाड़ियों को हटाया जाएगा. इसके लिए बाकायदा एक महा-अभियान स्टार्ट किया जाएगा.

पेट्रोल-डीजल के लिए अलग-अलग नियम

इस कदम का मकसद नेशनल कैपिटल में एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करना है. 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां पुरानी गाड़ियों की कैटेगरी में आती हैं. नोटिस में बता दिया गया है कि गाड़ियों के मालिक उन्हें NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC ले लें. अब कुल मिलाकर आपको जल्दी ही एनओसी लेकर इन गाड़ियों को नया रास्ता दिखा देना चाहिए. नहीं तो सरकार उन्हें कबाड़ में भेजने वाली होगी. यह फैसला बढ़ते प्रदूषण के तौर पर लिया गया है.

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