<
Categories: दिल्ली

Delhi Vehicle Rule: यदि 10 साल पुरानी है गाड़ी तो दिल्ली NCR वाले हो जाएं सावधान, कबाड़ में जाने से बचाना है तो कर लें ये काम!

Delhi Vehicle Rule: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई त्रस्त है. अब इस पर लगाम कसने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. दिल्ली परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया.

Delhi Vehicle Rule: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हर कोई त्रस्त है. अब इस पर लगाम कसने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है. दिल्ली परिवहन विभाग ने शनिवार को एक बेहद सख्त पब्लिक नोटिस जारी किया. नए आदेश के अनुसार, अब दिल्ली के रोड्स पर दौड़ते या सार्वजनिक जगहों पर पार्क पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा.

यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के होगी और जब्त की गई गाड़ी को कबाड़ में भेज दिया जाएगा. इस आदेश के बाद से कई लोगों में अपनी गाड़ी की टेंशन सताने लगी है. खासकर उन्हें परेशानी से जूझना पड़ेगा जिनकी गाड़ी पुरानी है.

वाहनों पर है पाबंदी

सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मुताबिक, 10 साल से पुराने सभी डीजल वाहन वाहन और 15 साल से पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में पाबंदी है. अब परिवहन विभाग ने भी गाड़ियों के मालिकों को सजेशन दिया है कि अगर उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी को सुरक्षित रखना है और स्क्रैप से बचाना है तो विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर उसे दिल्ली-NCR के बॉर्डर से बाहर ले जा सकते हैं. इस नोटिस में स्पष्ट संदेश दिया गया कि नियमों के मुताबिक सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा. 

बिना नोटिस के जब्ती

नोटिस के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर शहर में चल रही BS-III और कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों को बिना किसी नोटिस के जब्त किया जाएगा. कार्रवाई में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. इसके बाद इन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा. ऐसी गाड़ियों के स्वामियों को सलाह है कि वे उन्हें एनओसी लेकर एनसीआर बॉर्डर से बाहर ले जाएं. मतलब अब शहर में पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी. अधिकारियों के अनुसार, शहर के कोने-कोने से ऐसी गाड़ियों को हटाया जाएगा. इसके लिए बाकायदा एक महा-अभियान स्टार्ट किया जाएगा.

पेट्रोल-डीजल के लिए अलग-अलग नियम

इस कदम का मकसद नेशनल कैपिटल में एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू करना है. 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां पुरानी गाड़ियों की कैटेगरी में आती हैं. नोटिस में बता दिया गया है कि गाड़ियों के मालिक उन्हें NCR से बाहर ले जाने से पहले NOC ले लें. अब कुल मिलाकर आपको जल्दी ही एनओसी लेकर इन गाड़ियों को नया रास्ता दिखा देना चाहिए. नहीं तो सरकार उन्हें कबाड़ में भेजने वाली होगी. यह फैसला बढ़ते प्रदूषण के तौर पर लिया गया है.

Share
Published by

Recent Posts

अमित मिश्रा का बड़ा दावा, अनिल कुंबले और विराट कोहली ने दिया था वापसी का भरोसा, फिर नहीं मिला जवाब

Amit Mishra on Virat Kohli: पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा का दावा है कि अनिल कुंबले…

Last Updated: October 23, 2026 19:01:28 IST

ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी! क्वालिफायर की तारीख आई सामने, जानें कब और कैसे मिलेगा टिकट

Cricket in Olympics: लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी से पहले पुरुष और…

Last Updated: October 23, 2026 18:48:28 IST

दिल्ली में मंडराया जल संकट, आधे से ज्यादा इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत, चेक करें डिटेल्स

Delhi Water Crisis: दिल्ली के आधे से ज्यादा इलाकों में जल संकट मंडराने लगा है.…

Last Updated: October 23, 2026 18:34:28 IST

बाराबंकी से तीन बच्चों के बाप संग लापता हुई 5 बच्चों की मां, नकदी-जेवर ले जाने का लगाया आरोप, पीछे छूट गए मासूम!

Married woman and man missing: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 8 अक्टूबर को अमित गुप्ता…

Last Updated: October 23, 2026 18:13:50 IST

Vande Bharat Sleeper Train: यूपी के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सौगात, वाराणसी से दिल्ली तक चलेगी ट्रेन

Vande Bharat Sleeper Train: वाराणसीसे दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी है. वाराणसी से दिल्ली…

Last Updated: October 23, 2026 18:02:01 IST

Kal Ka Rashifal 24 October 2026: शनिवार को मेष से मीन तक किस राशि को मिलेगा फायदा, किसे बरतनी होगी सावधानी?

Kal Ka Rashifal 24 October 2026: शनिवार को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों…

Last Updated: October 23, 2026 17:31:22 IST