Uttar Pradesh News: यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और मुर्गी के अंडे पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंडों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
नए सरकारी निर्देश के तहत, अब अंडों के कार्टन पर एक्सपायरी डेट (उपयोग की अंतिम तिथि) अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी. इससे दुकानदार ताजे अंडों के नाम पर ग्राहकों को धोखा नहीं दे पाएंगे. पशुपालन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के आदेश पर यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है.
पुराने व एक्सपायरी अंडों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
योगी सरकार के इस कदम से दुकानदार अब खराब या पुराने अंडे ग्राहकों को ताजा बताकर नहीं बेच सकेंगे. यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगा; यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद बिकने वाले सभी अंडों के कार्टन और प्रत्येक अंडे पर उत्पादन तिथि के साथ एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए. यह दायित्व उत्पादक कंपनी का होगा. दुकानदार को भी यह जिम्मेदारी निभानी होगी. नियम के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
अंडे की शेल्फ लाइफ: सामान्य तापमान पर मात्र 2 सप्ताह
विशेषज्ञों का मत है कि सामान्य तापमान पर अंडा सिर्फ 2 हफ्ते तक ही खाने लायक रहता है. यदि इन्हें ठंडी जगह पर स्टोर किया जाए, तो अधिकतम इसे 5 हफ्ते तक उपयोग किया जा सकता है. अक्सर शिकायत आती है कि दुकानदार अंडों को उचित ठंडक में नहीं रखते, जिससे ये जल्दी खराब हो जाते हैं. बासी या एक्सपायरी अंडों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इनकी पोषण क्षमता भी नष्ट हो जाती है.
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार के नए आदेशानुसार अंडों पर एक्सपायरी डेट न होने पर उनकी जब्ती होगी. यदि बार-बार दोहराव होता है, तो दुकानदार या व्यापारी पर जुर्माना व कानूनी एक्शन लिया जाएगा.