<
Categories: हरियाणा

नगर निगम की सख्ती : अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर ₹13.80 लाख जुर्माना, दोबारा उल्लंघन करने पर होगी एफ.आई.आर.

नगर निगम करनाल ने शहर में अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने और सार्वजनिक संपत्ति को कुरूप करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम ने विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तियों को 139 नोटिस जारी किए हैं और ₹13,80,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी नगर निगम की आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।

प्रवीण वालिया-करनाल, India News (इंडिया न्यूज), Karnal Municipal Corporation : नगर निगम करनाल ने शहर में अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने और सार्वजनिक संपत्ति को कुरूप करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम ने विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तियों को 139 नोटिस जारी किए हैं और ₹13,80,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी नगर निगम की आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।

फ्लाईओवर, खंभे और पेंटिंग्स पर पोस्टर-निगम ने जताई नाराजगी

डॉ. शर्मा ने बताया कि नगर निगम की टीम द्वारा शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए की गई पेंटिंग्स, फ्लाईओवर, दीवारें, बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर फ्लैक्स बोर्ड, पोस्टर, स्टिकर, और विज्ञापन चस्पा किए जा रहे हैं, जो शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। ऐसे मामलों में निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है।

102 और लोगों को नोटिस, नहीं हटाए तो जुर्माना तय

इसके अतिरिक्त 102 व्यक्तियों और संस्थानों को विज्ञापन हटाने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। यदि ये विज्ञापन स्वेच्छा से नहीं हटाए गए तो इन पर भी नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

अभियान जारी : हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहती है टीम

डॉ. शर्मा ने बताया कि अवैध विज्ञापन बोर्ड और फ्लैक्स हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। निगम की विज्ञापन शाखा की टीम हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहकर ऐसे अवैध विज्ञापन हटाती है और संबंधितों को नोटिस देती है।

विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति

डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उपनियम 2022 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था नगर निगम से पूर्व अनुमति लिए बिना कोई विज्ञापन नहीं लगा सकता। बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर जुर्माना और एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है।

चेतावनी : दोबारा उल्लंघन पर एफ.आई.आर.

उन्होंने सभी संबंधितों को चेताया कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम की अधिकृत साइट के अलावा किसी अन्य स्थान पर विज्ञापन लगाएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार बोर्ड हटवाने के बाद यदि कोई व्यक्ति फिर से विज्ञापन लगाता है, तो उस पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए निर्देश

प्रेस संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि वे नगर निगम की अधिकृत साइट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन लगाते हैं, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, फ्लैक्स और पोस्टर पर दुकान का नाम, पता और संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।

Recent Posts

RBI ने कैंसिल किया Paytm Payments Bank का लाइसेंस, क्या बंद हो जाएगा UPI एप ? जानें पूरी डिटेल

Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिज़र्व बैंक की कार्रवाई मार्च 2022 से शुरू…

Last Updated: April 25, 2026 13:59:30 IST

दिल्ली के 22 ‘आप’ विधायक भी जाएंगे राघव चड्ढा के साथ? क्यों उठ रहे ये सवाल, समझिए पूरा मामला

Delhi AAP MLAs: राघव चड्ढा समेत आप के 7 राज्यसभा सांसदों के आप छोड़ने के…

Last Updated: April 25, 2026 13:58:28 IST

बनारस की लस्सी से लेकर बनारसी साड़ी तक, शिल्पा शेट्टी ने शेयर की वाराणसी यात्रा, लिया विंध्यवासिनी मां का आशीर्वाद

हाल ही में एक्ट्रेस और बिजनेसवुमन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा वाराणसी की यात्रा पर थीं और…

Last Updated: April 25, 2026 13:51:30 IST

Shivpuri Car Accident: महाकाल जा रहे दोस्तों की कार पलटी, एक की दर्दनाक मौत, 2 युवतियों समेत 4 घायल

Shivpuri Car Accident: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शुक्रवार देर रात को भयानक हादसा…

Last Updated: April 25, 2026 13:50:01 IST

DC vs PBKS Live Streaming: पंजाब के खिलाफ क्या अक्षर पटेल की टीम कर पाएगी वापसी? जानें कब और कहां देखें मैच

हालांकि बॉलिंग यूनिट ने बैटिंग से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन उसमें विरोधी लाइन-अप पर…

Last Updated: April 25, 2026 13:46:20 IST

कब है मोहिनी एकादशी? सूर्य का भरणी नक्षत्र में गोचर, क्या है पूजा और व्रत का सही समय, इन 4 राशियों को होगा लाभ?

हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है. इस दिन इस दौरान भगवान…

Last Updated: April 25, 2026 13:39:23 IST