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मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा, ‘इतना’ लगा जुर्माना, जुर्माना न देने की स्थिति में भोगना होगा अतिरिक्त कारावास

हरियाणा के पानीपत जिले में एक मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा आने गई है। अतिरिक्त सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने आरोपी को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने बिजेंद्र को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा देते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना किया।

Written By: Anurekha Lambra
Last Updated: 2025-08-22 22:15:50

India News (इंडिया न्यूज), 10 Years Imprisonment For Drug Trafficking : हरियाणा के पानीपत जिले में एक मादक पदार्थ की तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा आने गई है। अतिरिक्त सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने आरोपी को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने बिजेंद्र को मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा देते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना किया।

जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा

वहीं जुर्माना नहीं देने पर दोषी बिजेंद्र को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामले के अनुसार सीआईए वन ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में बिजेंद्र उर्फ काला वासी गांव कुराना जिला पानीपत को गिरफ्तार किया था। आरोपी बिजेंद्र के खिलाफ 27 दिसंबर सन 2018 को थाना इसराना पुलिस में 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया था। सरकारी वकील कुलदीप ढुल ने ए.एस.जे. योगेश चौधरी की अदालत में दोषी बिजेंद्र के खिलाफ सशक्त पैरवी की और मादक पदार्थ के तस्कर बिजेंद्र को कारावास हुआ।

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