Delhi News: दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 35 वर्षीय महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गयी है. और चौंकाने वाली बात ये है कि ये हत्या महिला के प्रेमी द्वारा ही की गयी है.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने चाचा और दोस्त की मदद से इस हत्या को अंजाम दिया. मंगोलपुरी इलाके में स्थित एक पीजी में हत्या की गयी और जैसे ही पीजी के ओनर को घटना की जानकारी हुई, उसने तुरंत पुलिस को बुलाया. पुलिस के मुताबिक, महिला मंगोलपुरी की निवासी है और घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी. उसके पति और तीन बच्चे हैं. आरोपी उसके घर के पास ही चिकन की दुकान चलाता है.
साजिश के तहत की गयी हत्या
सूत्रों के अनुसार मंगलवार को शाम करीब 4:30 बजे महिला पीजी गई और आरोपी से मिली. दोनों करीब एक घंटे तक एक कमरे में थे. इस दौरान दो अन्य पुरुष भी वहां मौजूद थे, जो कमरे के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे. पीजी मालिक ने पुलिस को बताया कि 22 वर्षीय आरोपी ने एक महिला से मिलने के लिए कुछ घंटों के लिए उसके कमरे में आने की अनुमति मांगी थी. जब वह शाम को लौटा, तो उसने देखा कि कमरा खुला हुआ था और आरोपी वहां नहीं था. अंदर जाने पर उसने देखा कि बीएड-बॉक्स से एक पैर बाहर निकला हुआ है, जिसे देखकर उसको शक हुआ. उसने दरवाजा खोला और उसमें महिला का शव पाया, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. संयुक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी रेंज) जतिन नरवाल ने बताया, “शव पर गला घोंटने के निशान और माथे पर चोट के निशान थे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.”
जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश
आरोपियों को पकड़ लिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने बाद में हत्या की बात कबूल कर ली और दावा किया कि उसने गुस्से में आकर यह कृत्य किया था. आरोपियों ने बताया कि वो तीनों महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद कर रहे थे, जिसके लिए महिला ने इंकार कर दिया. जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला को फर्श पर गिरा दिया और अपने हाथों और पैरों से उसे दबा दिया. इसके बाद उसे कंबल से ढककर उसका दम घोंट दिया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि महिला के माथे पर चोटें आई थीं. हत्या के बाद शव को आरोपियों ने पीजी आवास के बेड बॉक्स में ठूंस दिया. पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 238 (सबूतों को मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.