क्या हैं पूरा मामला?
पुलिस का कहना है कि जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति के ठहराव की सूचना देना अनिवार्य है. इस नियम का उल्लंघन करने पर थाना प्रभारी खालवा जगदीश सिंधिया ने इमाम और मस्जिद कमेटी के सदर दोनों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत अपराध क्रमांक 319/25 दर्ज किया.