Singrauli News: सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएचपी निगाही में एक आदिवासी बैगा समुदाय के व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.
सिंगरौली में युवक की पिटाई मामले में युवक गिरफ्तार.
Singrauli News: सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएचपी निगाही में एक आदिवासी बैगा समुदाय के व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर एससी-एसटी एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
वायरल वीडियो में निगाही निवासी 40 वर्षीय अन्नेलाल बैगा के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में एक व्यक्ति हॉकी से उनकी पिटाई कर रहा है, जबकि अन्य लोग भी उन्हें धमकाते और मारपीट के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान अन्नेलाल रहम की गुहार लगाते रहे, वहीं उनकी पत्नी भी हाथ जोड़कर दया की अपील करती दिखाई दे रही है. इसके बावजूद आरोपियों ने कोई नरमी नहीं दिखाई.
बताया जा रहा है कि यह घटना करीब ढाई महीने पुरानी है. आरोप है कि अन्नेलाल बैगा सीएचपी परिसर में कथित चोरी के आरोप में पकड़े गए थे. इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले करने के बजाय सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. मामले की वीडियो वायरल हो गई थी. इसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया.
वीडियो वायरल होने के बाद नवानगर पुलिस ने एमडी सिंह सिक्योरिटी के संचालक सहित तीन आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना सामने आने के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है.
यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है. किसी भी आरोप की स्थिति में कानून को अपना काम करने देना ही न्यायसंगत और संवैधानिक मार्ग है.
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