Blackbuck Poaching Case Update: राजस्थान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले बड़ा अपडेट आया है. सोमवार को इस मामले की राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, यह सुनवाई बिना किसी नतीजे पर पहुंचे टल गई. सोमवार को यह मामला जब कोर्ट में आया, तो जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इसके बाद अब यह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाएगा. वहीं से यह तय होगा कि आगे इस मामले की सुनवाई किस बेंच को सौंपी जाएगी. फिलहाल यह मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.
यह अपील उन सह-अभियुक्तों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. सुनवाई के दौरान संबंधित न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकरण से जुड़े मुद्दों पर पहले ही उनका डिस्कशन हो चुका है और ऐसे में वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते, जिसके चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई.
क्या है काला हिरण शिकार मामला?
बता दें कि यह मामला साल 1998 का है, जब जोधपुर के कांकाणी गांव के पास फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी. उसी दौरान आरोप लगा कि फिल्म यूनिट से जुड़े कुछ कलाकारों ने काले हिरण का शिकार किया.
इस मामले में सबसे प्रमुख नाम अभिनेता सलमान खान का रहा. उनके अलावा सह-अभियुक्त के तौर पर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह के नाम सामने आए थे. लंबी सुनवाई के बाद जोधपुर की निचली अदालत ने 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाया था.
सलमान खान को हुई थी पांच साल की सजा
कोर्ट ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा और जुर्माना लगाया था. वहीं, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया था.
इस फैसले के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. राज्य सरकार ने सह-अभियुक्तों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में ‘लीव टू अपील’ दाखिल की थी.