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Gorakhpur Dance Video Viral: खेसारी के गाने पर निकाल लिया तमंचा, फिर युवती से लगवाए ठुमके; वीडियो वायरल

Gorakhpur Dance Video Viral: गोरखपुर का कथित डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक मंच पर तमंचा लहराता नजर आ रहा है.

Gorakhpur Dance Video Viral: शादी-समारोह या फिर अन्य आयोजन के दौरान बंदूक, तमंचा या फिर रिवॉल्वर लहराना एक फैशन सा बन गया है. पुलिस प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है. बावजूद इसके लोग नशे की हालत में या फिर जोश में तमंचा लहरा ही देते हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ा है.. गोरखपुर में आयोजन के दौरान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंच पर डांस करने के दौरान एक युवक सरआम तमंचा लहराता नजर आ रहा है. दरअसल, मंच पर युवती  और युवक डांस कर रहे हैं. इस बीच युवक अचानक कमर से लटका तमंचा हाथ में लेकर लहराने लगता है. युवक तमंचा निकालकर युवकी की ओर देखकर इशारे भी करता है. वहीं, कुछ ही देर में मंच पर बैठा युवक जैसे ही तमंचे वाले युवक की ओर देखता है तो वह मौके से भाग जाता है. 

अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है. इसके बाद गोरखपुर पुलिस इस युवक को तलाशकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है. बताया जा रहा है कि तमंचे के साथ डांस करने का यह वीडियो गोरखपुर के गगहा थाना इलाके के गांव बसावनपुर का है. पिछले दिनों एक आयोजन हुआ था, जिसमें डांस के दौरान इस युवक ने तमंचा लहरा दिया था. 

पुलिस ने कही कार्रवाई की बात

उधर, स्थानीय पुलिस का कहना है कि तमंचा लेकर स्टेज पर डांस करना या फिर लहराना, दोनों ही कानून की नजर में गलत हैं और दंडनीय भी. फिलहाल पुलिस इस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. पुलिस का इस बारे में कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है. इसके बाद ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी. 

क्या तमंचा सरेआम लहराने की सजा

देश में तमंचा (अवैध हथियार) लेकर डांस करना या फिर किसी सार्वजनिक जगह या फिर आयोजन में लहराना एक गंभीर कानूनी अपराध है. ऐसा करने वाले आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट (शस्त्र अधिनियम) के तहत कड़ी सजा मिलती है. ऐसे अपराध की गंभीरता के आधार पर 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है.  वहीं, सार्वजनिक शांति भंग करना: इसके लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके तुरंत जेल तक भेज सकती है. 

JP YADAV

जेपी यादव डेढ़ दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वह प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों में समान रूप से पकड़ रखते हैं. मनोरंजन, साहित्य और राजनीति से संबंधित मुद्दों पर कलम अधिक चलती है. अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, लाइव टाइम्स, ज़ी न्यूज और भारत 24 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.कई बाल कहानियां भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं. सामाजिक मुद्दों पर 'रेडी स्टडी गो' नाटक हाल ही में प्रकाशित हुआ है. टीवी और थिएटर के प्रति गहरी रुचि रखते हुए जेपी यादव ने दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'गागर में सागर' और 'जज्बा' में सहायक लेखक के तौर पर योगदान दिया है. इसके अलावा, उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'चिराग' में अभिनय भी किया है. वर्तमान में indianews.in में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत हैं.

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