Gorakhpur Dance Video Viral: शादी-समारोह या फिर अन्य आयोजन के दौरान बंदूक, तमंचा या फिर रिवॉल्वर लहराना एक फैशन सा बन गया है. पुलिस प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है. बावजूद इसके लोग नशे की हालत में या फिर जोश में तमंचा लहरा ही देते हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ा है.. गोरखपुर में आयोजन के दौरान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंच पर डांस करने के दौरान एक युवक सरआम तमंचा लहराता नजर आ रहा है. दरअसल, मंच पर युवती और युवक डांस कर रहे हैं. इस बीच युवक अचानक कमर से लटका तमंचा हाथ में लेकर लहराने लगता है. युवक तमंचा निकालकर युवकी की ओर देखकर इशारे भी करता है. वहीं, कुछ ही देर में मंच पर बैठा युवक जैसे ही तमंचे वाले युवक की ओर देखता है तो वह मौके से भाग जाता है.
अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है. इसके बाद गोरखपुर पुलिस इस युवक को तलाशकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है. बताया जा रहा है कि तमंचे के साथ डांस करने का यह वीडियो गोरखपुर के गगहा थाना इलाके के गांव बसावनपुर का है. पिछले दिनों एक आयोजन हुआ था, जिसमें डांस के दौरान इस युवक ने तमंचा लहरा दिया था.
Real पिस्टल पर डिस्को!
यूपी- गोरखपुर में एक तिलक समारोह हुआ. नर्तकियों का नाच भी हुआ. इस दौरान एक पिस्टलधारी डांसर के साथ डांस करने लगा. उसने अंटी से पिस्टल निकाली और डांसर की ओर नजर उतारने की स्टाइल में घुमाता रहा. वह डांसर के साथ थिरक भी रहा था.
वीडियो पुलिस तक पहुंचा है. pic.twitter.com/VMIkv0aRKz
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) April 23, 2026
पुलिस ने कही कार्रवाई की बात
उधर, स्थानीय पुलिस का कहना है कि तमंचा लेकर स्टेज पर डांस करना या फिर लहराना, दोनों ही कानून की नजर में गलत हैं और दंडनीय भी. फिलहाल पुलिस इस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है. पुलिस का इस बारे में कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है. इसके बाद ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी.
क्या तमंचा सरेआम लहराने की सजा
देश में तमंचा (अवैध हथियार) लेकर डांस करना या फिर किसी सार्वजनिक जगह या फिर आयोजन में लहराना एक गंभीर कानूनी अपराध है. ऐसा करने वाले आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट (शस्त्र अधिनियम) के तहत कड़ी सजा मिलती है. ऐसे अपराध की गंभीरता के आधार पर 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. वहीं, सार्वजनिक शांति भंग करना: इसके लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है. इसके तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके तुरंत जेल तक भेज सकती है.