Kuldeep Gangwar: आज हम आपको उस साइको किलर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बता रहे हैं, जिसने सुनसान इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाया. उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की और मना करने पर उनकी हत्या कर दी.
बरेली के साइको किलर कुलदीप गंगवार की की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 14 महीनों के दौरान नौ महिलाओं की हत्या की खबरें सामने आईं. इसने पूरे इलाके में दहसत फैला दी थी. फिर पुलिस ने एक 35 साल के व्यक्ति कुलदीप कुमार गंगवार को गिरफ़्तार किया, जो इन हत्याओं के पीछे शामिल था. इसकी कहानी जान आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. चलिए जानते हैं इस दरिंदे की कहानी.
कुलदीप कुमार गंगवार यूपी के नवाबगंज का रहने वाला है. बरेली की पुलिस ने साल 2024 में इसे गिरफ्तार किया था. इसने महिलाओं की हत्या करने जुर्म कबूला था. आपको बता दें कि वह 45 से 65 साल की उम्र के बीच की महिलाएं को निशाना बना था. वह सभई महिलाओं की हत्या गन्ने के खेतों में साड़ियों या दुपट्टों से गला घोंटकर करता था. पहले वह महिलाओं का दुष्कर्म बनाने की कोशिश करता था, फिर उनके मना करने पर जबरदस्ती करता था. इसके बाद उन्हीं की साड़ी और दुपट्टे से गला घोंट देता था.
कुलदीप गंगवार ने बताया कि उसके पिता उसकी सौतेली मां के कहने पर उसकी असली मां को पीटते थे. इसी के कारण वह चिढ़ गया था और घर में भी मार-पीट करने लगा था. गंगवार के हिंसक व्यवहार के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. कहा जाता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और वह अपने पीड़ितों को शिकार कहता था. 45-55 आयु वर्ग की महिलाओं को इसलिए चुना क्योंकि वह अपनी सौतेली मां से बहुत नफरत करता था, जिसकी उम्र भी लगभग 50 साल है. इसलिए वह 40-60 की उम्र की महिलाओं को निशाना बनाता था.
कुलदीप गंगवार ने कुल नौ हत्याएं की थीं. सात महीने के अंतराल के बाद 3 जुलाई 2024 को हुई नौवीं हत्या के बाद बरेली पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस के अनुसार, इस तलाशी अभियान में 22 टीमें शामिल थीं, 1,500 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और 25 किलोमीटर के दायरे में 600 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए. इसके अलावा, व्यापक गूगल मैपिंग, 1.5 लाख मोबाइल फोन से डेटा की जांच, गुप्त कैमरों का इस्तेमाल, सुनसान इलाकों में महिला जासूसों की तैनाती और सीरियल मर्डर के मामलों को सुलझा चुके अन्य राज्यों में टीमें भेजी गईं. पहले की हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 376/511 (बलात्कार का प्रयास) के तहत और नवीनतम हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103 (हत्या) और 62 (आजीवन कारावास या अन्य दंडनीय अपराध करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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