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नमो भारत ट्रेन स्कैंडल में नया ट्विस्ट! स्टूडेंट कपल के अश्लील वायल वीडियो के बाद, परिवार ने उठाया ये बड़ा कदम

Namo Bharat Train Scandal: नमो भारत रैपिड ट्रेन का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे ऑनलाइन काफी चर्चा शुरू हो गई. क्लिप में गाजियाबाद-मेरठ RRTS रूट पर चलती ट्रेन के अंदर एक युवा जोड़ा आपत्तिजनक हालत में दिख रहा था.

Written By: Shristi S
Last Updated: January 2, 2026 19:26:05 IST

RRTS Viral MMS Update: नमो भारत रैपिड ट्रेन का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे ऑनलाइन काफी चर्चा शुरू हो गई. क्लिप में गाजियाबाद-मेरठ RRTS रूट पर चलती ट्रेन के अंदर एक युवा जोड़ा आपत्तिजनक हालत में दिख रहा था. सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया, जो इस सर्विस को चलाता है. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, एक चौंकाने वाला अपडेट सामने आया: शामिल स्टूडेंट कपल ने अब शादी करने का फैसला किया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी की तारीख तय हो गई है, और परिवारों ने पुष्टि की है कि दोनों पहले से ही सगाईशुदा थे. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि यह जोड़ा एक ही समुदाय का है और दोनों बालिग हैं. वे दोनों प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़ते हैं; युवती बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (BCA) कर रही है, जबकि लड़का दूसरे संस्थान से B.Tech कर रहा है.

स्टूडेंट कपल ने शादी करने का फैसला किया

 रिपोर्ट के अनुसार, परिवार के एक करीबी व्यक्ति ने बताया कि वीडियो की वजह से छात्रा को बहुत शर्मिंदगी और भावनात्मक दर्द हुआ. वह बहुत परेशान हो गई और उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. परिवार की महिलाओं ने सही समय पर दखल दिया, उससे बात की और उसे शांत करने में मदद की. बाद में, समुदाय के बड़े-बुजुर्ग और अन्य लोग स्थिति को संभालने के लिए आगे आए. उन्हें लगा कि इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तनाव कम करने और दोनों स्टूडेंट्स को आगे की परेशानी से बचाने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और एक साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए.

वायरल वीडियो के बाद कई धाराओं में केस दर्ज 

जब वीडियो पहली बार वायरल हुआ, तो पुलिस ने कई कानूनी धाराओं के तहत FIR दर्ज की. इनमें अश्लील कृत्यों के लिए धारा 296, ताक-झांक के लिए धारा 77 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराएं शामिल थीं. शिकायत दुष्यंत कुमार ने दर्ज कराई थी, जो DB-RRTS के सुरक्षा प्रमुख हैं, यह एजेंसी दिल्ली-मेरठ रूट पर नमो भारत ट्रेनों को चलाने और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है.  FIR के अनुसार, यह घटना 24 नवंबर को शाम 4 बजे के आसपास दुहाई से मुरादनगर जा रही नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच के अंदर हुई थी.

FIR के मुताबिक कि हमारे क्लाइंट, NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने 2 दिसंबर को हमसे 24 नवंबर को ऑपरेटर कैब में ट्रेन ऑपरेटर द्वारा फोन के इस्तेमाल के बारे में जांच करने को कहा. जांच के दौरान पता चला कि ट्रेन ऑपरेटर, ऋषभ (एक ही नाम), ने बिना किसी जानकारी या इजाजत के खुद ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया. यह कंपनी के नियमों और पक्के निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन है. पुलिस ने बताया कि ट्रेन ऑपरेटर ने चलती ट्रेन के अंदर से अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया. फुटेज में ट्रेन के चलने की डिटेल्स भी दिख रही थीं, जिससे यह कन्फर्म हो गया कि इसे यात्रा के दौरान फिल्माया गया था. इसके बाद, कंपनी ने 3 दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे पब्लिकली शेयर करने के लिए ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिया.

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