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15 साल के किशोर को थमा दी कार की चाबी, लड़के ने दूसरी कार को मार दी टक्कर; मां के जवाब से हर कोई रह गया दंग

Noida Car Accident: नोएडा का एक किशोर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 15 साल के एक लड़के ने एक गाड़ी में टक्कर मार दी. जिसके बाद उसकी मां अपने बेटे का बचाव करती हुई नजर आई.

Noida Accident Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर नोएडा का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा का सकता है कि एक मां अपने 15 साल के बेटे का बचाव करती दिख रही है. वीडियो में किशोर पर आरोप है कि उसने कार चलाई और दूसरी गाड़ी से टक्कर मार दी. 

वायरल हो रहे इस वीडियो में किशोर को एक ऐसी कार के पास खड़ा देखा जा सकता है जिसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त है. स्थानीय लोगों का दावा है कि जब दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई तो नाबालिग लड़का ही गाड़ी चला रहा था. गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उसने मौके से भागने की कोशिश की. बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया और कार को रोका. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस समय अगली सीट पर एक बच्चा भी बैठा था, हालांकि वीडियो से इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी.

मां ने किया बीच बचाव

जब लड़के से पूछताछ की गई तो उसकी मां वहां पहुंची तो वो अपने बच्चे को डांटने की बजाय उसे सही ठहराने लगी. वीडियो में किशोर की मां को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसका रेगुलर ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए उसने अपने बेटे से कुछ काम के लिए कार निकालने को कहा. वहीं जब किशोर की उम्र और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो मां और बेटे दोनों ने माना कि उसके पास लाइसेंस नहीं था. वीडियो का अंत इस बात के साथ होता है कि वहां मौजूद लोग मामले की सूचना पुलिस को देने की बात कहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज की गई या नहीं.

लोगों ने की मां की आलोचना

वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कमेंट्स में लड़के की मां की आलोचना की जा रही है, क्योंकि उनमें पछतावे का कोई भाव नहीं दिख रहा है. कई यूजर्स ने उनके रवैये को ‘हक जताने वाला’ बताया है और चिंता जताई है कि अगर टक्कर और गंभीर होती तो क्या नतीजे हो सकते थे.

बता दें कि भारतीय कानून के तहत अधिकतर मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पाने की न्यूनतम उम्र 18 साल है. किसी नाबालिग को गाड़ी चलाने देना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि एक अपराध भी है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है. इस प्रावधान के तहत, जब कोई नाबालिग बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो वाहन के अभिभावक या रजिस्टर्ड मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. कानून यह मानकर चलता है कि नाबालिग अभिभावक की सहमति से गाड़ी चला रहा था, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए. साथ ही दोषी पाए जाने पर अभिभावक या मालिक को तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.

Shivangi Shukla

वर्तमान में शिवांगी शुक्ला इंडिया न्यूज़ के साथ कार्यरत हैं. हेल्थ, बॉलीवुड और लाइफ़स्टाइल विषयों पर लेखन में उन्हें विशेष रुचि और अनुभव है. इसके अलावा रिसर्च बेस्ड आर्टिकल और पॉलिटिकल कवरेज से जुड़े मुद्दों पर भी वे नियमित रूप से लेखन करती हैं. तथ्यपरक, सरल और पाठकों को जागरूक करने वाला कंटेंट तैयार करना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है. डिजिटल मीडिया में विश्वसनीय और प्रभावी पत्रकारिता को लेकर वे निरंतर अभ्यासरत हैं.

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