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संभल के शहर इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना, मस्जिद और दरगाह अवैध घोषित, सरकारी जमीन पर निर्माण का आरोप

Sambhal News: यह मामला संभल शहर से सटे गांव सैफ खां सराय का है. ग्राम सभा की जमीन संख्या 452 पर, लगभग 2 बीघा ग्राम समाज की भूमि पर निर्माण कार्य किया गया था. जिसका अनुमानित मूल्य लगभग ₹ 6.94 करोड़ है.

Sambhal News: यूपी के संभल में विवादित मस्जिद और दरगाह को लेकर बड़ा फैसला देखने को मिला है. इस मामले को लेकर तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें तहसीलदार कोर्ट ने संभल में मस्जिद और दरगाह को अवैध घोषित करार दिया है. यह मस्जिद और दरगाह ग्राम समाज की जमीन पर बनी हुई थी.

7 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना

अधिकारियों का कहना है कि संभल की एक तहसीलदार अदालत ने सरकारी जमीन पर कथित तौर पर निर्मित एक मस्जिद, एक दरगाह और एक घर को हटाने का आदेश दिया है और शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम आफताब हुसैन पर लगभग 7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. क्यों कि यह निर्माण कार्य ग्राम सभा के जमीन पर हुआ था.

जमीन पर मकान, मस्जिद और दरगाह बना

यह मामला पावंसा ब्लॉक के सैफ खान सराय गांव से जुड़ा हुआ है. जहां ग्राम सभा की जमीन संख्या 452 पर निर्माण कार्य किया गया. जमीन का क्षेत्रफल 0.1340 हेक्टेयर है और इसका अनुमानित मूल्य लगभग 6.94 करोड़ रुपये का है. अधिकारियों का कहनाा है कि खुर्शीद हुसैन के पुत्र शाही इमाम आफताब हुसैन ने अपने भाई मेहताब हुसैन के साथ मिलकर जमीन पर एक स्थायी मकान, एक मस्जिद और एक दरगाह बनाया था. 

ग्राम सभा की है जमीन

यह मामला तब सामने आया जब क्षेत्र के लेखपाल राहुल धारीवाल ने 24 जून, 2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन ग्राम सभा की है. रिपोर्ट के बाद, ग्राम सभा बनाम आफताब हुसैन के नाम से एक रिपोर्ट दर्ज किया गया और नोटिस जारी किया गया. 

हाई कोर्ट से भी राहत नहीं

नोटिस मिलने के बाद आफताब हुसैन ने कार्यवाही से राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया. हालांकि, वहां न्यायालय ने राहत नहीं मिली. अतिक्रमण के मामले में 30 जून को कारण बताओ नोटिस दिया गया था. 18 जुलाई को आफताब हुसैन और उनके भाई ने मामले को खारिज करने की अपील दर्ज की. मामले की सुनवाई हुई और 7 मार्च, 2026 को अदालत के समक्ष अंतिम दलीलें दी गई.

Vipul Tiwary

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