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UP Holi Dry Day 2026: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए शराब की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. जिसे सुन शायद शराब के शौकिनों को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल सरकारी निर्देशों के अनुसार होली पर पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इस पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.
होली के दिन शाम तक बंद रहेगी शराब की दुकानें
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि इस साल होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा. जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पिछले सालों की तरह, उत्तर प्रदेश एक्साइज एक्ट, 1910 की धारा 59 के तहत, होली, 4 मार्च को शाम 6 बजे तक सभी देसी शराब की दुकानें, कम्पोजिट दुकानें, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें, और CL-2, FL-2, 2B, FL-6, 7, 9, और 9A बेचने वाली होलसेल और रिटेल दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी.
3 मार्च को होली की पब्लिक छुट्टी भी रहेगी
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने संबंधित विभागों को बदले हुए आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल की छुट्टियों की लिस्ट में बदलाव करते हुए 3 मार्च को होली की पब्लिक छुट्टी घोषित की है. ऑर्डर तोड़ने पर एक्शन होगा.
ऑर्डर न मानने पर होगा सख्त एक्शन
एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, होली पर शराब की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी. अगर कोई दुकानदार ऑर्डर तोड़कर शराब बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसमें उसका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल भी हो सकता है.
सरकार का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार पर शांति और भाईचारा बनाए रखना प्राथमिकता है. इसलिए, पूरे राज्य में एक दिन के लिए शराब की दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है. प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे त्योहार शांति और सुरक्षित तरीके से मनाएं और नियमों का पालन करें.