UP Police Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. राज्य सरकार ने 32679 पदों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट की घोषणा की है. जानकारी के अनुसार, CM योगी के निर्देशों पर दिए गए इस फैसले से 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 32679 पदों पर यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती निकाली गई है. अब इन भर्तियं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी. इसके तहत आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डन भर्तियां शामिल हैं.
हर वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत
बड़ी बात ये है कि इस बार आयुसीमा में किसी विशेष वर्ग को छूट न देकर हर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट दी गई है. इस संदर्भ में यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया गया.
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं. इसके लिए 31 दिसंबर 2025 को आवेदन शुरू हो चुके हैं. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है.
05 जनवरी को शासनादेश जारी
इसके लिए 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस व अन्य विभागों में 32679 भर्तियां निकाली गई हैं. इन भर्तियों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी. ये छूट सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए लागू होगी. अब सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष हो गई है. वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है.
जनप्रतिनिधियों ने की थी मांग
बता दें कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने के लिए सपा चीफ अखिलेश यादव, बीजेपी नेता और विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत कई जन प्रतिनिधियों ने सीएम योगी को पत्र लिखा था. इन पत्रों में मांग की गई थी कि पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए.