23
Uttar Pradesh SIR: चुनाव आयोग (Election Commission) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ा दी है. वोटर अब 6 मार्च, 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने, बदलने या हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहले यह समय सीमा 6 फरवरी थी, जो आज थी. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिन्वा ने बताया कि राज्य में विशेष रिवीजन प्रक्रिया 27 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जबकि घर-घर जाकर गिनती 4 नवंबर को शुरू हुई थी. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी को प्रकाशित की गई थी. अब फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी.
दावे और आपत्तियों का निपटारा 27 मार्च तक होगा
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने कहा कि 27 जनवरी को एक मीटिंग में राजनीतिक पार्टियों ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था. इसीलिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. उन्होंने कहा कि लोग अब 6 मार्च तक अपना नाम जोड़ने, सही करने या हटाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं. चुनाव आयोग 27 मार्च तक दावों और आपत्तियों का निपटारा करेगा, और फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी.
नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है. सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर ही फॉर्म 7 भर सकते हैं. फॉर्म 7 में पूरी जानकारी और नाम हटाने का कारण देना जरूरी है. एक साथ कई फॉर्म 7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे. एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 फॉर्म 7 स्वीकार किए जाएंगे.