UP SIR List 2026: उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के बाद वोटर ड्राफ्ट लिस्ट को आज जारी कर दिया गया है. 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक चली SIR की प्रक्रिया के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एसआईआर की लिस्ट के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान करीब 2.89 करोड़ वोटर अनमैप्ड मिले हैं.
अगर आप अपने नाम वाली या अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो voters.eci.gov.in पर जाकर डाउनलोड इलेक्टोरल बोन्ड पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको राज्य, जिला, विधानसभा, भाषा, कैप्चा कोड और भाग संख्या चुननी होगी. वो भाग संख्या चुनें, जिसमें आपका वोट है. सारी डिटेल्स भरने के बाद डाउनलोड सेलेक्टेड पीडीएफ पर क्लिक करके वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी होगी.
EPIC नंबर से ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट www.eci.gov.in पर जाएं. इसके बाद सर्च योर नेम इन ई-रोल पर क्लिक करें. यहां आप अपना EPIC नंबर और राज्य का नाम डालें और अपना नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में चेक करें. अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
मोबाइल नंबर से चेक करें नाम
चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई लिस्ट में आप अपने मोबाइल नंबर से अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद स्क्रीन पर मोबाइल द्वारा खोजें ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद राज्य, भाषा, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें. इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा और उसे डालकर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.
6 फरवरी से पहले दर्ज कराएं आपत्ति
चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, तो घबराएं नहीं. आप आज से 6 फरवरी तक के बीच अपने वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से फॉर्म 6 और एनेक्सर-4 डाउनलोड करना होगा और फिर इसे भरना होगा. फॉर्म भरने के बाद अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास इस फॉर्म को जमा करना होगा. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या E-NET ऐप पर जाकर आप भी ऑनलाइन तरीके से अपना वोट बनवा सकते हैं.
कहां मिलेगा फॉर्म-6 और Annexure-IV?
निर्वाचन आयोग की तरफ से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन मौजूद हैं. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फॉर्म-6 और Annexure-IV के फॉर्म की जरूरत होगा, जो आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा. आप अपना वोट बनवाने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको New Voter Registration पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप फॉर्म-6 और Annexure-IV डाउनलोड कर सकते हैं.
नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
6 मार्च को निर्वाचन आयोग की तरफ से फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको नया वोट बनवाना होगा. नया वोट बनवाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने आवेदन के लिए 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है. इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए. इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी का आइडेंटिटी कार्ड, सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय का पहचान पत्र, शिक्षण संस्थान का छात्र पहचान पत्र, बिजली, पानी या टेलीफोन बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक, जिसमें आपका पता लिखा हो. इसके अलावा राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, सरकारी विभाग की तरफ से जारी किया गया आवास प्रमाण और गैस कनेक्शन की रसीद या बुक शामिल है.