PM UDAY Scheme: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने का लाभ दिल्ली को मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि 2019 में अवैध कॉलोनी के लिए पीएम उदय योजना लाई गई थी. अब तक लगभग 40 हज़ार authorization लैटर दिए जा चुके हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पीएम उदय योजना क्या है? इसके लिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस क्या है? आइए जानते हैं.
क्या है पीएम उदय योजना?
PM-UDAY (प्रधानमंत्री-दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में आवास अधिकार योजना) योजना, दिल्ली की 1,731 अधिसूचित अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को कानूनी स्वामित्व, गिरवी रखने और संपत्ति हस्तांतरण के अधिकार प्रदान करती है. यह योजना निवासियों को सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों पर स्थित अपनी संपत्ति को कानूनी रूप देने की सुविधा देती है, जिससे वे अपनी संपत्ति की कानूनी बिक्री कर सकते हैं और बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं.
आवेदन का पूरा प्रोसेस
अगर आप पीएम उदय योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं.
- आवेदन करने के लिए आधिकारिक PM-UDAY पोर्टल पर जाएं या DDA PM-UDAY मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें.
- इसके बाद, आवेदक/संपत्ति का विवरण भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ (GPA, बिक्री का समझौता, वसीयत, भुगतान की रसीदें) अपलोड करें.
- ड्रोन सर्वे करवाने और संपत्ति के जियो-कोऑर्डिनेट्स तय करके एक यूनिक GIS ID बनाने के लिए एक एम्पेनल्ड GIS एजेंसी चुनें.
- इसके बाद डीडीए के अधिकारी दस्तावेज़ों और संपत्ति का भौतिक सत्यापन करेंगे.
- ज़रूरी शुल्क का भुगतान करें (जो प्लॉट के आकार और ज़मीन के प्रकार के आधार पर तय होता है). सरकारी ज़मीन के लिए एक Conveyance Deed जारी की जाती है, या निजी ज़मीन के लिए एक Authorization Slip जारी की जाती है.
- अंतिम दस्तावेज़ों को सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्टर करवाएं.