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राजपाल यादव को जाना ही होगा जेल! जज ने सरेंडर के लिए कहा तो वकील बोला- 50 लाख रुपये…’, जानें- कोर्ट में क्या हुआ?

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चेक बाउंस मामले में थोड़ा और समय देने की मांग की. कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश दिया है.

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Delhi HC order on Rajpal Yadav: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को राहत नहीं दी. कोर्ट ने है कि राजपाल यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंवे जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के लिए और समय देने की अपील की थी. बता दें कि ये मामला राजपाल नौरंग यादव और अन्य बनाम मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बीच चेक बाउंस का है. इस मामले में सोमवार को राजपाल यादव को एक शिकायतकर्ता को पेमेंट न करने के कारण 4 फरवरी तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था लेकिन राजपाल यादव ने इस मामले में समय बढ़ाने की याचिका दायर की.

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