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ITR Filing तो समय रहते कर दिया, मगर Refund आने में क्यों हो रही देरी? जानिए क्या है वजह!

ITR refund delay reasons: कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको अपना ITR रिफंड न मिले. इन कारणों को समझना और समय रहते उन्हें ठीक करना ज़रूरी है, ताकि रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाए.

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ITR refund 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी. पहले यह 15 सितंबर थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया. भारी जुर्माने से बचने के लिए कई टैक्सपेयर्स ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद, टैक्सपेयर्स अपने ITR रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अगर आप भी ऐसे टैक्सपेयर्स में से हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है. कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको अपना ITR रिफंड न मिले. इन कारणों को समझना और समय रहते उन्हें ठीक करना ज़रूरी है, ताकि रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाए.

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आपका ITR रिफंड क्यों नहीं मिल रहा है?

  • कई वजहों से आपका ITR रिफंड नहीं मिल पाता या उसमें देरी हो सकती है, आइए कुछ वजहें जानते हैं:
  • कई टैक्सपेयर समय पर ITR फाइल कर देते हैं, लेकिन उसे ई-वेरिफ़ाई करना भूल जाते हैं.
  • अगर आपकी आय कई स्रोतों से है, तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है. ऐसे मामलों में, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है.
  • अगर नोटिस में कहा गया है कि कैलकुलेशन गलत है, लेकिन आपको लगता है कि यह सही है, तो आप सेक्शन 139(4) के तहत सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • कभी-कभी, हम जल्दबाजी में गलत बैंक डिटेल भर देते हैं। इससे भी रिफंड में देरी हो सकती है.
  • यह भी होता है कि अगर बैंक डिटेल सही भी हो, लेकिन वह पहले से वेरिफ़ाइड न हो, तो रिफंड में देरी हो सकती है.
  • आप अपना ITR रिफंड स्टेटस चेक करके जान सकते हैं कि आपको रिफंड कब मिल सकता है.

अपना ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

स्टेप 1 – सबसे पहले, आप आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2 – लॉग इन करने के बाद, अपना PAN नंबर और पासवर्ड डालें.

स्टेप 3 – अब, टास्कबार से ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ और फिर ‘व्यू फाइल्ड रिटर्न’ चुनें.

स्टेप 4 – आपका रिफंड स्टेटस यहां दिखाई देगा.

कब मिलेगा रिफंड?

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, आपको ITR फाइल करने के 3 से 4 हफ़्ते के अंदर रिफंड मिल जाएगा. अगर एक महीने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलता है, तो आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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