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Bihar Farmer ID Registration: बिहार किसानों के लिए राहतभरी खबर, सरकार ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन

Bihar Farmer ID Registration: नीतीश सरकार की डबल इंजन ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन की तारीख बढ़ा दी है. ऐसे में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक दिन का समय और मिल गया है.

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Bihar Farmer ID Registration: बिहार (Bihar) के किसानों के लिए राहतभरी खबर है. एग्री स्टैक प्रोग्राम (Agri Stack Program) के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नीतीश सरकार (Nitish Government) की डबल इंजन ने एक दिन बढ़ा दी है. अब रजिस्ट्रेशन शनिवार, 10 जनवरी तक खुला रहेगा. इस बात की जानकारी शुक्रवार को खुद राज्य के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha) ने दी. 

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या बताया? (What Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha Said?)

राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, यह डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी मकसद से किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एक दिन बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई है, ताकि कोई भी योग्य किसान छूट न जाए.

उपमुख्यमंत्री ने किसानों से कि ये खास अपील  (Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha Appeal to Farmers)

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किसानों से अपील की कि वे तय समय के अंदर अपने-अपने पंचायत भवनों में लगाए गए कैंपों में किसान आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं. उन्होंने बताया कि प्रभावी निगरानी के लिए राजस्व मुख्यालय से 15 वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया गया है.

किसान आईडी से किसानों को क्या होगा फायदा? (Benefits of Farmer Id)

राजस्व और भूमि सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, किसान आईडी से किसानों को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलेंगे. इस सिस्टम के तहत, पीएम किसान योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा. इसके अलावा, योग्य किसान कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे. साथ ही, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान भूमि रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी. किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन कैंप में अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और भूमि कर की रसीदें साथ लाएं.

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