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Physicswallah को लगा झटका, अलख पांडेय को मिला 263 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस

एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी फिजिक्सवाला को 263.34 करोड़ रुपये की इनकम टैक्स का नोटिस मिला है. अब कंपनी इस नोटिस को कानूनी तौर पर चुनौती देने की तैयारी में है.

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Physicswallah Income Tax Notice: एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी फिजिक्सवाला को वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 263.34 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स के लिए नोटिस दिया है. कंपनी ने शेयर मार्केट के इंवेस्टर्स को इसकी जानकारी दी है. उनका कहना है कि 2023-24 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निवेशकों से मिली धनराशि को टैक्स योग्य आय माना है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च को उन्हें असेसमेंट ऑर्डर और डिमांड नोटिस मिला है. 

निवेशकों के पैसों को भी माना टैक्सेबल

कंपनी ने बताया कि आयकर विभाग की असेसमेंट यूनिट ने 2023-24 के लिए ये कार्रवाई की है. कंपनी के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेबी के तहत रजिस्टर्ड ‘कैटेगरी II अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स’ (AIFs) के निवेश को भी टैक्सेबल इनकम मानकर बड़ी टैक्स डिमांड तैयार की है. इस नोटिस पर फिजिक्सवाला की तरफ से कहा गया कि इस टैक्स डिमांड से उनकी वित्तीय हालात और बिजनेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. कंपनी इस इनकम टैक्स नोटिस को कानूनी तौर पर चुनौती देने का विचार बना रही है. कंपनी का कहना है कि वे तथ्यात्मक आधार पर इस नोटिस को चुनौती देंगे. 

दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में इस बात का खुलासा किया है कि शुरुआती मूल्यांकन और कानूनी सलाह के बाद अलख पांडेय की कंपनी फिजिक्सवाला अपने अपीलीय अधिकारों का इस्तेमाल करेगी. इसके जरिए कंपनी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि निवेशकों द्वारा लगाई गई धनराशि पर अनुचित टैक्स की मांग न करें. हालांकि ऐसे समय में देखने वाली बात ये है कि कंपनी इस मामले को किस तरह से संभालती है. इसका असर इसके स्टॉक्स पर क्या पड़ेगा? हालांकि दिसंबर तिमाही के आंकड़ों से साफ है कि फिजिक्सवाला ने अपने वित्तीय क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है.

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Physicswallah Income Tax Notice: एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी फिजिक्सवाला को वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 263.34 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स के लिए नोटिस दिया है. कंपनी ने शेयर मार्केट के इंवेस्टर्स को इसकी जानकारी दी है. उनका कहना है कि 2023-24 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निवेशकों से मिली धनराशि को टैक्स योग्य आय माना है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च को उन्हें असेसमेंट ऑर्डर और डिमांड नोटिस मिला है. 

निवेशकों के पैसों को भी माना टैक्सेबल

कंपनी ने बताया कि आयकर विभाग की असेसमेंट यूनिट ने 2023-24 के लिए ये कार्रवाई की है. कंपनी के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेबी के तहत रजिस्टर्ड ‘कैटेगरी II अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स’ (AIFs) के निवेश को भी टैक्सेबल इनकम मानकर बड़ी टैक्स डिमांड तैयार की है. इस नोटिस पर फिजिक्सवाला की तरफ से कहा गया कि इस टैक्स डिमांड से उनकी वित्तीय हालात और बिजनेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. कंपनी इस इनकम टैक्स नोटिस को कानूनी तौर पर चुनौती देने का विचार बना रही है. कंपनी का कहना है कि वे तथ्यात्मक आधार पर इस नोटिस को चुनौती देंगे. 

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न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार, कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में इस बात का खुलासा किया है कि शुरुआती मूल्यांकन और कानूनी सलाह के बाद अलख पांडेय की कंपनी फिजिक्सवाला अपने अपीलीय अधिकारों का इस्तेमाल करेगी. इसके जरिए कंपनी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि निवेशकों द्वारा लगाई गई धनराशि पर अनुचित टैक्स की मांग न करें. हालांकि ऐसे समय में देखने वाली बात ये है कि कंपनी इस मामले को किस तरह से संभालती है. इसका असर इसके स्टॉक्स पर क्या पड़ेगा? हालांकि दिसंबर तिमाही के आंकड़ों से साफ है कि फिजिक्सवाला ने अपने वित्तीय क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है.

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