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इंडिया न्यूज़ : पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट की फुल बेंच ने मंगलवार को विधानसभा का सदस्य होने की अयोग्य घोषित कर दिया। बता दें, अवमानना के मामले में उन्हें अदालत ने अयोग्य ठहराया गया है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, तनवीर इलियास को बीते सोमवार को हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया था। अदालत की ओर से सार्वजनिक भाषणों में न्यायपालिका के संदर्भ में उन्हें उनके अपमानजनक भाषण के संबंध में स्थिति साफ करने को कहा गया था।
बता दें, पीओके के प्रधानमंत्री इलियास को नोटिस उनके प्रमुख सचिव के माध्यम से दिया गया था। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक इलियास को मंगलवार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अलग-अलग पेश होने के लिए कहा गया था। मालूम हो, हाल ही में एक कार्यक्रम के दरम्यान इलियास ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर उनकी सरकार के कामकाज को प्रभावित करने और स्थगन आदेशों के जरिए कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।
बता दें, न्यायपालिका पर आरोप लगाते हुए इलियास ने विशेष तौर से 1.5 करोड़ डॉलर के सऊदी वित्तपोषित शिक्षा क्षेत्र परियोजना का उल्लेख किया था। इलियास ने यह भी कहा था कि यह अधर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि अदातल ने इस पर स्थगन का आदेश जारी किया था। साथ ही उन्होंने अरबों रुपए की टैक्स चोरी में शामिल तंबाकू कारखानों की अदालत की ओर से डी सीलिंग पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। जिसपर मंगलवार को न्यायमूर्ति चौधरी खालिद रशीद ने हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ा। इलियास को वैसे तो अदालत के सामने पेश होना था। लेकिन फैसला सुनाए जाने के बाद ही वह कैबिनेट सदस्यों के साथ सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे।
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