Allahabad High Court | Notification Canceled For 18 Castes In SC List |
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC लिस्ट में शामिल करने के नोटिफिकेशन को किया रद्द

Naresh Kumar • LAST UPDATED : August 31, 2022, 4:42 pm IST
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC लिस्ट में शामिल करने के नोटिफिकेशन को किया रद्द

Allahabad High Court

इंडिया न्यूज, Prayagraj News। Allahabad High Court : बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह नोटिफिकेशन समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासन काल के जारी किया गया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी।

इन जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ जातियां शामिल हैं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी जाति को एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को होता है।

अखिलेश सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन

मिली जानकारी अनुसार अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में 22 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था।

अखिलेश सरकार की ओर से जिले के सभी डीएम को आदेश जारी किया गया था कि इस जाति के सभी लोगों को ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए।

24 जनवरी 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगा दी थी रोक

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24 जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। 24 जून 2019 को यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया इन जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी कैटेगिरी में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया था।

याचिकाकर्ता ने दी यह दलील…

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि अनुसूचित जातियों की सूची भारत के राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई थी। इसमें किसी तरह के बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। राज्यों को इसमें किसी तरह का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।

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