Atiq Ahmed: उमेश पाल हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी अतीक अहमद अब गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंच चुका है। इस मामले में आज अतीक की प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें इस केस की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। जज डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल आज अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे।
बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जबकि चार अज्ञात लोग भी आरोपी पाए थे। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे। बताया जाता है कि अतीक ने 28 फरवरी 2006 में उमेश का अपहरण करवा लिया था। उसे मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
एक साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और जज डीसी शुक्ला ने 23 मार्च को अतीक को पेश करने के आदेश दिए।
बता दें उमेश ने अपनी शिकायत में कहा था, कोर्ट में गवाही देने पर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। फिर 28 फरवरी 2006 को अतीक की लैंड क्रूजर कार समेत एक अन्य वाहन ने मेरा रास्ता रोक और मुझे घेरा लिया। उन्होंने मुझ पर पिस्तौल तान दी और कार में खींच लिया। इस कार के अंदर अतीक और तीन अन्य लोग राइफल लेकर बैठे थे। इन लोगों ने मारपीट की और चकिया स्थित अपने दफ्तर लेकर पहुंचे। इन्होनें मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मारपीट की साथ ही करंट के झटके भी दिए।
उमेश ने आगे कहा कि आरोपियों मे मुझे बयान बदलने को कहा साथ ही परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। इसके लिए अतीक ने मुझे एक पर्चा दिया और कहा कि इसको पढ़कर रट लो। कल अदालत में यही बयान देना है। वरना तुम्हारी बोटी-बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। उमेश ने बताया कि उसी रात अतीक ने अपने गुर्गों को मेरे घर भेजा और धमकाया कि वो पुलिस को टेलीफोन ना करना, वरना उमेश की हत्या कर दी जाएगी।
उमेश के मुताबिक, अतीक और उसके साथी सुबह उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए। आरोपियों ने कहा कि कल रात जो पर्चा में लिखकर दिया था, उसे कोर्ट में जाकर पढ़ देना, नहीं तो घर लौटकर नहीं जा पाओगे। इसके बाद उमेश डर गया और परिवार की सलामती के लिए वही कहा, जो अतीक ने पर्चे में लिखकर दिया था।
इस बीच कोर्ट में राजू पाल हत्याकांड केस की सुनवाई चल रही थी। 23 फरवरी को कोर्ट से लौट रहा उमेश की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश की सुरक्षा में लगे दो पुलिसकर्मियों को भी गोली मारी गई। इस मामले में उमेश की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया। जया ने आरोप लगाया कि उनके पति उमेश, राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे।
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